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साईकिल ट्रैक पर उतारा वाहन तो लगाने पड़ सकते हैं कोर्ट के चक्कर

Sat, 08 Sep 2018 02:36 AM IST
Updated Sat, 08 Sep 2018 02:36 AM IST
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साईकिल ट्रैक पर उतारा वाहन तो लगाने पड़ सकते हैं कोर्ट के चक्कर
साइकिल ट्रैक पर उतारा वाहन तो लगाने पड़ सकते हैं अदालत के चक्कर
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चालकों पर केस दर्ज कर चलाया जाए कोर्ट में ट्रायल: हाईकोर्ट
एसएसपी ट्रैफिक ने कहा- नियम सख्त बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को लिखा पत्र
हाईकोर्ट ने ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी से मांगा जवाब
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
शहर के साइकिल ट्रैक पर कार या बाइक उतारी तो कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इसे अपराध घोषित कर ऐसा करने वालों पर ट्रायल चलाने और दंडित करने के प्रावधान पर विचार करने के यूटी प्रशासन को आदेश दिए हैं।
शहर के साइकिल ट्रैक पर कारें और बाइक चलते देख हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए पिछली सुनवाई पर एसएसपी ट्रैफिक को तलब कर लिया था। शुक्रवार को कोर्ट के आदेश के अनुरूप एसएसपी ट्रैफिक शशांक आनंद हाईकोर्ट में पेश हुए। उन्होंने बताया कि साइकिल ट्रैक और फुटपाथ पर कारें और बाइक चलाने वालों के 1 जनवरी से लेकर 4 सितंबर तक 8000 चालान काटे गए हैं। रॉंग साइड वाहन चलाने वालों के 17000 हजार चालान काटे गए हैं। हाईकोर्ट को बताया गया कि अब इन ऑफेंस में वाहन को जब्त करने के लिए ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी से नियमों में संशोधन की मांग की गई है फिलहाल चालान काट कर वाहन को छोड़ना पड़ता है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सिर्फ चालान काट छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ करवाई के लिए कानून में संशोधन किया जाए ताकि ये लोग अदालतों के चक्कर लगाएं और इन्हें पता चले कि इन्होंने क्या अपराध किया है। कोर्ट ने अब चंडीगढ़ के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को से नियमों में संशोधन के प्रस्ताव पर जवाब तलब कर लिया है।
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जीरो टॉलरेंस वाले होंगे 10 जोन
एसएसपी ने बताया शहर में दस स्थानों का चुनाव किया गया है जिन्हें जीरो टॉलरेंस जोन घोषित किया जाएगा। इन स्थानों पर साइकिल ट्रैक पर वाहन चलाने वालों और रॉंग साइड चलने वालों को किसी भी सूरत में बक्शा नहीं जाएगा। ऐसा करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पर कोर्ट ने एसएसपी ट्रैफिक को आदेश दिए कि ट्रैक पर बोर्ड लगा बताया जाए कि इन पर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और क्या सजा मिलेगी।
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