फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   इंस्पेक्टर चरणजीत सिंह को डीएसपी पद पर प्रमोट करने के आदेश

इंस्पेक्टर चरणजीत सिंह को डीएसपी पद पर प्रमोट करने के आदेश

Fri, 16 Feb 2018 02:29 AM IST
Updated Fri, 16 Feb 2018 02:29 AM IST
विज्ञापन
इंस्पेक्टर चरणजीत सिंह को डीएसपी पद पर प्रमोट करने के आदेश
इंस्पेक्टर चरणजीत सिंह को डीएसपी पद पर प्रमोट करने के आदेश
विज्ञापन

कैट ने डीपीसी से एक दिन पहले शुरू की गई इंक्वायरी के खिलाफ दायर याचिका पर भी दी अंतरिम राहत
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
पुलिस इंस्पेक्टर चरणजीत सिंह को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने राहत देते हुए यूटी प्रशासन और पुलिस विभाग को उन्हें डीएसपी पद पर प्रमोट करने के आदेश दिए हैं। साथ ही ट्रिब्यूनल ने इंस्पेक्टर के खिलाफ डीपीसी बैठक से एक दिन पहले खोली गई इंक्वायरी पर भी स्टे लगाते हुए उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की है।
ट्रिब्यूनल की ओर से जारी आदेश के अनुसार इंस्पेक्टर के खिलाफ शुरू की गई इंक्वायरी उन्हें प्रमोशन से वंचित रखने के उद्देश्य से की गई है। इस कारण इस पर रोक लगाई जाती है। अपने आदेश में ट्रिब्यूनल ने पाया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पुराने मामले में फिर से इंक्वायरी खोलना वह भी उस मामले में जिसमें अथॉरिटी पहले ही उसे बरी कर चुकी है, अवैध है।
विज्ञापन

इससे पहले इंस्पेक्टर चरणजीत सिंह ने इंस्पेक्टरों की डीएसपी पद पर प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी (डीपीसी) की मीटिंग से एक दिन पहले उसके खिलाफ पुराने केस में इंक्वायरी फिर से खोलने पर कैट में याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने अपील की थी कि उनकी ट्रिब्यूनल में दायर प्रमोशन याचिका पर फैसला आने तक विभाग द्वारा 22 जनवरी 2018 को जारी उनके खिलाफ पुराने केस की इंक्वायरी खोलने संबंधी आदेश पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा इंस्पेक्टर सिंह का कहना था कि विभाग ने 22 जनवरी 2018 को एक आदेश जारी कर उनके खिलाफ वर्ष 2009 में आई एक शिकायत के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधी जांच को फिर से खोल दिया है। जबकि विभाग के ही 3 मई 2017 को जारी एक आदेश में उन्हें निर्दोष साबित कर दिया गया था। इस आधार पर डीपीसी से एक दिन पहले पुराने केस में जिसमें वह निर्दोष साबित हो चुके हैं, उसमें फिर से जांच करने का कोई आधार नहीं बनता। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से अपील की गई है कि प्रतिवादी पक्ष को आदेश दिए जाएं कि रिव्यू सिलेक्शन कमेटी की सील कवर लेटर को वापस बुलाकर उनका नाम डीएसपी पद पर प्रमोट करने के लिए कंसीडर करने के आदेश दिए जाएं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed