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ऐसे भी बूथ पर आप डाल सकेंगे वोट
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बूथ पर नहीं है वोटर कार्ड तब भी आप डाल सकेंगे वोट
निर्वाचन आयोग ने जारी की नई गाइड लाइन, प्रामाणिक पहचान पत्र से बन जाएगी बात
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। अगर आप वोटर आईडी कार्ड मतदाता केेंद्र पर ले जाने में भूल गए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। निर्वाचन आयोग ने वोटरों को राहत देते हुए वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान पत्र को मान्य किया है। बशर्ते यह पहचान पत्र प्रामाणिक होना चाहिए।
भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं को वोट डालने से पहले मतदान केंद्र पर वोटर आईडी कार्ड को दिखाए जाने के संबंध में आदेश पारित किया है। आयोग ने बताया है यदि मतदाता किसी वजह से यह पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है, तो उसे वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य प्रमाण को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
घर-घर पहुंचाई जाएगी फोटो युक्त मतदाता पर्ची
निर्वाचन आयोग की ओर से पंजीकृत मतदाताओं के घर-घर जाकर फोटो युक्त मतदाता पर्ची का वितरण किया जाएगा। इसके बावजूद यदि किसी मतदाता तक फोटो युक्त पर्ची नहीं पहुंचती है, तो वह जिला निर्वाचन अधिकारी से संपर्क कर प्राप्त कर सकता है। फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र में लेखनी तथा वर्तनी की अशुद्धि आदि को नजरअंदाज किया जाएगा। बशर्ते कि मतदाता की पहचान एपिक कार्ड से सुनिश्चित की जा सके लेकिन मतदाता की उक्त केंद्र की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए।
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ये पहचान पत्र होंगे मान्य
इसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य या केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों या डाकघरों की ओर से जारी की गई फोटो युक्त पासबुक, पेन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी फोटो मतदाता पर्ची, विधायकों, सांसदों को जारी किए सरकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड दिखाने होंगे।
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निर्वाचन आयोग ने जारी की नई गाइड लाइन, प्रामाणिक पहचान पत्र से बन जाएगी बात
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। अगर आप वोटर आईडी कार्ड मतदाता केेंद्र पर ले जाने में भूल गए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। निर्वाचन आयोग ने वोटरों को राहत देते हुए वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान पत्र को मान्य किया है। बशर्ते यह पहचान पत्र प्रामाणिक होना चाहिए।
भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं को वोट डालने से पहले मतदान केंद्र पर वोटर आईडी कार्ड को दिखाए जाने के संबंध में आदेश पारित किया है। आयोग ने बताया है यदि मतदाता किसी वजह से यह पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है, तो उसे वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य प्रमाण को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
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घर-घर पहुंचाई जाएगी फोटो युक्त मतदाता पर्ची
निर्वाचन आयोग की ओर से पंजीकृत मतदाताओं के घर-घर जाकर फोटो युक्त मतदाता पर्ची का वितरण किया जाएगा। इसके बावजूद यदि किसी मतदाता तक फोटो युक्त पर्ची नहीं पहुंचती है, तो वह जिला निर्वाचन अधिकारी से संपर्क कर प्राप्त कर सकता है। फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र में लेखनी तथा वर्तनी की अशुद्धि आदि को नजरअंदाज किया जाएगा। बशर्ते कि मतदाता की पहचान एपिक कार्ड से सुनिश्चित की जा सके लेकिन मतदाता की उक्त केंद्र की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए।
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ये पहचान पत्र होंगे मान्य
इसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य या केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों या डाकघरों की ओर से जारी की गई फोटो युक्त पासबुक, पेन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी फोटो मतदाता पर्ची, विधायकों, सांसदों को जारी किए सरकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड दिखाने होंगे।