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Panchkula News: भारत भूषण आशु को फूड ग्रेन टेंडर मामले में राहत

Mon, 07 Sep 2026 09:02 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 09:02 PM IST
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Relief for Bharat Bhushan Ashu in food grain tender case
ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने का आदेश हाईकोर्ट ने किया रद्द
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अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत पर फूड ग्रेन टेंडर मामले में भारत भूषण आशु को राहत दी है। हाईकोर्ट ने संज्ञान लेने से पहले सुनवाई का अवसर न मिलने को गंभीर माना। जस्टिस अमन चौधरी ने 19 अक्तूबर 2024 को निचली अदालत के संज्ञान आदेश को रद्द किया।

इस आदेश पर हुई भारत भूषण आशु के खिलाफ सभी कार्रवाइयां भी निरस्त कर दी गईं। हाईकोर्ट ने निचली अदालत को मामले की नए सिरे से सुनवाई का निर्देश दिया। अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223(1) का पालन करने को कहा। यह प्रक्रिया अगली निर्धारित तारीख से तीन महीने में पूरी करने का प्रयास होगा। भारत भूषण ने अपनी दलील में सुप्रीम कोर्ट के परविंदर सिंह बनाम प्रवर्तन निदेशालय मामले के 2026 के फैसले का हवाला दिया।
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