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हरियाणा में क्लकोऱं् की भर्ती पर फिर उठे सवाल
Updated Tue, 13 Jun 2017 01:28 AM IST
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इंटरव्यू के लिए न बुलाया तो हाईकोर्ट पहुंची अभ्यर्थी
- हरियाणा सरकार और राज्य कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
हरियाणा में क्लर्क के लिए आयोजित परीक्षा पास करने के बाद भी साक्षात्कार के लिए न बुलाने पर अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया हैं।
सोनीपत निवासी दीपशिखा ने एडवोकेट मजलिश खान और अफजल हुसैन के माध्यम से याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि उसने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित 964 क्लर्क भर्ती परीक्षा में भाग लिया और लिखित परीक्षा पास भी कर ली थी। इसके बाद भी उसे साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया। उसने जब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से संपर्क किया तो बताया गया कि वह दस्तावेज की जांच के लिए नहीं आई, इसलिए उसे साक्षात्कार में भाग लेने के इजाजत नही दीं जा सकती।
याची ने बताया कि आयोग की ओर से उसे दस्तावेज की जांच के लिए कोई पत्र या बुलावा नहीं आया। इस संबंध में उसने मांग पत्र के माध्यम से आयोग के समक्ष यह मांग भी रखी कि उसे जब इस बात की जानकारी ही नहीं की दस्तावेज की कब जांच की गई तो वह कैसे इस कार्य के लिए आयोग के कार्यालय आती। न तो उसे कोई पत्र और न ही कोई सूचना आयोग ने दी। ऐसे में उसका क्या कसूर है। वह आयोग के निर्देश पर दस्तावेज की जांच के लिए तैयार है।
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वकील मजलिस खान ने कोर्ट को बताया कि याची की मांग का आयोग पर कोई असर नहीं हुआ और आयोग ने उसे साक्षात्कार में भाग लेने की इजाजत नहीं दी। खान ने कोर्ट से आग्रह किया कि वह याचिकाकर्ता को साक्षात्कार में भाग लेने की इजाजत दे। हाईकोर्ट ने याची के वकील का पक्ष सुनने के बाद सभी प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी कर एक अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
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- हरियाणा सरकार और राज्य कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
हरियाणा में क्लर्क के लिए आयोजित परीक्षा पास करने के बाद भी साक्षात्कार के लिए न बुलाने पर अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया हैं।
सोनीपत निवासी दीपशिखा ने एडवोकेट मजलिश खान और अफजल हुसैन के माध्यम से याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि उसने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित 964 क्लर्क भर्ती परीक्षा में भाग लिया और लिखित परीक्षा पास भी कर ली थी। इसके बाद भी उसे साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया। उसने जब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से संपर्क किया तो बताया गया कि वह दस्तावेज की जांच के लिए नहीं आई, इसलिए उसे साक्षात्कार में भाग लेने के इजाजत नही दीं जा सकती।
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याची ने बताया कि आयोग की ओर से उसे दस्तावेज की जांच के लिए कोई पत्र या बुलावा नहीं आया। इस संबंध में उसने मांग पत्र के माध्यम से आयोग के समक्ष यह मांग भी रखी कि उसे जब इस बात की जानकारी ही नहीं की दस्तावेज की कब जांच की गई तो वह कैसे इस कार्य के लिए आयोग के कार्यालय आती। न तो उसे कोई पत्र और न ही कोई सूचना आयोग ने दी। ऐसे में उसका क्या कसूर है। वह आयोग के निर्देश पर दस्तावेज की जांच के लिए तैयार है।
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वकील मजलिस खान ने कोर्ट को बताया कि याची की मांग का आयोग पर कोई असर नहीं हुआ और आयोग ने उसे साक्षात्कार में भाग लेने की इजाजत नहीं दी। खान ने कोर्ट से आग्रह किया कि वह याचिकाकर्ता को साक्षात्कार में भाग लेने की इजाजत दे। हाईकोर्ट ने याची के वकील का पक्ष सुनने के बाद सभी प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी कर एक अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा है।