फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   ट्रिब्यूनल ने दिया नाकाफी मुआवजा, हाईकोर्ट ने किया डबल

ट्रिब्यूनल ने दिया नाकाफी मुआवजा, हाईकोर्ट ने किया डबल

Fri, 23 Jun 2017 01:43 AM IST
Updated Fri, 23 Jun 2017 01:43 AM IST
विज्ञापन
ट्रिब्यूनल ने दिया नाकाफी मुआवजा, हाईकोर्ट ने किया डबल
ट्रिब्यूनल ने दिया नाकाफी मुआवजा, हाईकोर्ट ने किया डबल
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने संगरूर निवासी रूपेंदर कौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसके पति की मौत पर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल की ओर से दिया 4,08,000 रुपये का मुआवजा बढ़ाकर 8 लाख 37 हजार कर दिया है।

इस मामले में रूपेंदर कौर व अन्य ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल संगरूर के उस आदेश को चुनौती दी थी। याची का पति रणधीर सिंह घटना के समय सिर्फ 27 साल का था और वह दूध का कारोबार करता था। उसकी मासिक आय लगभग 10000 रुपये के करीब थी। 30 अप्रैल 2010 को उसके पति की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक की पत्नी, उसका बच्चा व उसके पिता उस पर निर्भर थे। जब मामला मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल संगरूर के सामने आया तो ट्रिब्यूनल ने पाया कि याचिकाकर्ता का परिवार ऐसा कोई सबूत ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं कर पाया, जिससे यह साबित हो सके कि मृतक की आय दस हजार रुपये थी। ट्रिब्यूनल ने मृतक की आय तीन हजार रुपये मानते हुए 4,08,000 रुपये देने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अपील पर सुनवाई करते हुए पाया कि ट्रिब्यूनल की ओर से दिया मुआवजा काफी कम है। हाईकोर्ट ने मुआवजा राशि 6,12,000 तय की। इसके अलावा कोर्ट ने मृतक के पिता व बच्चे को एक-एक लाख रुपये अलग से देने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed