फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   construction company employee got bail from cbi court in bribe case

चंडीगढ़ः 1.3 लाख की रिश्वत लेने के मामले में कर्मचारी को राहत, सीबीआई कोर्ट को मिली जमानत

Thu, 04 Jul 2019 09:37 AM IST
पंचकुला ब्‍यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Thu, 04 Jul 2019 09:37 AM IST
विज्ञापन
construction company employee got bail from cbi court in bribe case
फाइल फोटो
1.3 लाख की रिश्वत लेने के मामले में नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी अखंड राज को सीबीआई कोर्ट से जमानत मिल गई है। बीते 6 जून को अखंड राज ने जमानत याचिका दायर की थी। जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि अखंड राज से जो पैसे की रिकवरी होनी थी, वह की जा चुकी है। सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
विज्ञापन


बीती 30 मई को सीबीआई को सूचना मिली थी कि चंडीगढ़ सेक्टर-9 स्थित केंद्रीय सदन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंप्लायमेंट कार्यालय के डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर महेश चंद शर्मा और लेबर इंफोर्समेंट अफसर विवेक नाइक कुछ प्राइवेट लोगों के साथ मिलकर बठिंडा स्थित निजी कंपनियों से लेबर लॉ और ईपीएफ को लेकर उनसे महीने के हिसाब से पैसे लेते हैं।
विज्ञापन


सूचना पर सीबीआई ने जाल बिछाकर मामले में लेबर अधिकारियों समेत कुल पांच लोगों को पंचकूला के सेक्टर-10 से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान महेश चंद्र शर्मा, (डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर) विवेक नाइक (इंफोर्समेंट लेबर अफसर), गुरमीत सिद्धू, (बिचौलिया), मुनीष गर्ग, (बिचौलिया) और अखंड राज सिंह (कंपनी कर्मचारी) के रूप में हुई थी। सभी आरोपियों को सीबीआई कोर्ट में पेश कर पांच-पांच दिन का रिमांड लिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed