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खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत फूड सैंपल लिए
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खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत फूड सैंपल लिए
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। बच्चे जंक फूड/ फास्ट फूट इत्यादि का अधिक सेवन करते हैं। जिसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट का प्रयोग किया जाता है। जिसका इस्तेमाल भोजन को अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है। एमएसजी का खाने में अधिकतर प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सिविल सर्जन डॉ. योगेश शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुभाष चंद्र के साथ स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से सुपर मार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर, किरयाणा स्टोर, जंक फूड, फास्ट फूड की दुकानों, रेहडियों व अन्य स्थानों जैसे जूस कॉर्नर, खाद्य पदार्थ बनाने की फैक्ट्री आदि का औचक निरीक्षण किया गया। खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य पदार्थो के नमूने लेकर खाद्य प्रयोगशाला करनाल में विशलेषण हेतू भेजे गए। जो खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं थे उनको मौके पर ही नष्ट करवाया गया। उन्होंने बताया कि गंदे नाले पर खडी हुई रेहड़ियों को वहां से हटाने एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत साफ सफाई रखने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त खाद्य अधिनियम के तहत मोनोसोडियम ग्लूटामेट/चाइनिंज साल्ट का प्रयोग कुछ खाद्य पदार्थो में प्रतिबंधित है जिसके तहत सभी जंक फूड, फास्ट फूड बनाने व बेचने वाले दूकानदारों को खाद्य पदार्थो में प्रयेग न करने की हिदायतें दी गई। इसके अलावा दूकानदारों को एमएसजी का खाने में कम से कम प्रयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सिक्स टेन सुपर मार्केट, एमडीसी सेक्टर 5, प्रो0 ओरयो स्वीट सेक्टर 5, मैसर्ज अमर रोलर फ्लोर मिल्स इण्डस्ट्रीय ऐरिया फेस 1, फ्यूचर रिटेल लिमिटिड सेक्टर 20 पंचकूला में खाद्य पदार्थो के 9 नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं।
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अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। बच्चे जंक फूड/ फास्ट फूट इत्यादि का अधिक सेवन करते हैं। जिसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट का प्रयोग किया जाता है। जिसका इस्तेमाल भोजन को अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है। एमएसजी का खाने में अधिकतर प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सिविल सर्जन डॉ. योगेश शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुभाष चंद्र के साथ स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से सुपर मार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर, किरयाणा स्टोर, जंक फूड, फास्ट फूड की दुकानों, रेहडियों व अन्य स्थानों जैसे जूस कॉर्नर, खाद्य पदार्थ बनाने की फैक्ट्री आदि का औचक निरीक्षण किया गया। खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य पदार्थो के नमूने लेकर खाद्य प्रयोगशाला करनाल में विशलेषण हेतू भेजे गए। जो खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं थे उनको मौके पर ही नष्ट करवाया गया। उन्होंने बताया कि गंदे नाले पर खडी हुई रेहड़ियों को वहां से हटाने एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत साफ सफाई रखने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त खाद्य अधिनियम के तहत मोनोसोडियम ग्लूटामेट/चाइनिंज साल्ट का प्रयोग कुछ खाद्य पदार्थो में प्रतिबंधित है जिसके तहत सभी जंक फूड, फास्ट फूड बनाने व बेचने वाले दूकानदारों को खाद्य पदार्थो में प्रयेग न करने की हिदायतें दी गई। इसके अलावा दूकानदारों को एमएसजी का खाने में कम से कम प्रयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सिक्स टेन सुपर मार्केट, एमडीसी सेक्टर 5, प्रो0 ओरयो स्वीट सेक्टर 5, मैसर्ज अमर रोलर फ्लोर मिल्स इण्डस्ट्रीय ऐरिया फेस 1, फ्यूचर रिटेल लिमिटिड सेक्टर 20 पंचकूला में खाद्य पदार्थो के 9 नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं।