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अमृतसर रेल हादसा - रेल ट्रेक पास समागम की नहीं मिलेगी मंजूरी
Updated Tue, 20 Nov 2018 10:35 PM IST
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रेल ट्रैक के पास समागम की नहीं मिलेगी मंजूरी
एडीजीआरपी ने राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों को जारी किया पत्र
अमर उजाला ब्यूरो
मोगा। अमृतसर में दशहरा वाले दिन हुए भयानक हादसे के बाद रेलवे पुलिस चौकन्नी हो गई है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल रेलवे पुलिस (एडीजीआरपी) ने पंजाब पुलिस को किसी संस्था आदि को समागम के लिए एनओसी जारी करने से पहले समागम वाली जगह के पास रेलवे ट्रैक आदि के बारे में पड़ताल करने के लिए हिदायतें जारी की हैं।
एडिशनल डायरेक्टर जनरल रेलवे पुलिस (एडीजीआरपी) ने 18 नवंबर को राज्य भर में जिला पुलिस मुखियों के अलावा अमृतसर, जालंधर और लुधियाना पुलिस कमिश्नरों को पत्र लिख कर सख्त हिदायतें दी हैं कि किसी भी समागम के लिए एनओसी जारी करने से पहले यह भी तस्दीक किया जाए कि इस समागम के पास रेलवे ट्रैक तो नहीं है। हिदायतों में कहा गया है कि एनओसी में इसका विशेष तौर पर जिक्र होने के अलावा संबंधित गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (जीआरपी) से भी रिपोर्ट हासिल की जाए। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने इस पत्र की पुष्टि करते कहा कि अब संबंधित थाना पुलिस किसी समागम के लिए एनओसी जारी करने से पहले पूरी तरह पड़ताल करने की पाबंद होगी।
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एडीजीआरपी ने राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों को जारी किया पत्र
अमर उजाला ब्यूरो
मोगा। अमृतसर में दशहरा वाले दिन हुए भयानक हादसे के बाद रेलवे पुलिस चौकन्नी हो गई है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल रेलवे पुलिस (एडीजीआरपी) ने पंजाब पुलिस को किसी संस्था आदि को समागम के लिए एनओसी जारी करने से पहले समागम वाली जगह के पास रेलवे ट्रैक आदि के बारे में पड़ताल करने के लिए हिदायतें जारी की हैं।
एडिशनल डायरेक्टर जनरल रेलवे पुलिस (एडीजीआरपी) ने 18 नवंबर को राज्य भर में जिला पुलिस मुखियों के अलावा अमृतसर, जालंधर और लुधियाना पुलिस कमिश्नरों को पत्र लिख कर सख्त हिदायतें दी हैं कि किसी भी समागम के लिए एनओसी जारी करने से पहले यह भी तस्दीक किया जाए कि इस समागम के पास रेलवे ट्रैक तो नहीं है। हिदायतों में कहा गया है कि एनओसी में इसका विशेष तौर पर जिक्र होने के अलावा संबंधित गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (जीआरपी) से भी रिपोर्ट हासिल की जाए। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने इस पत्र की पुष्टि करते कहा कि अब संबंधित थाना पुलिस किसी समागम के लिए एनओसी जारी करने से पहले पूरी तरह पड़ताल करने की पाबंद होगी।
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