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बस चालक को दो साल की सजा
Updated Wed, 27 Jun 2018 10:33 PM IST
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बस चालक को दो साल कैद और जुर्माना
बुढलाडा।
गांव बोड़ावाल के पास हुए सड़क हादसे में एक महिला के जख्मी होने संबंधी दर्ज मामले में सुनवाई के बाद बस चालक को दोषी करार देते हुए अदालत ने उसे कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार 9 मार्च 2013 को सेवक सिंह वासी होड़ला कला बाइक पर अपनी पत्नी मनजीत कौर के साथ जवाहर नवोदय विद्यालय गांव फफड़े भाईके में पढ़ती अपनी लड़की को मिलने जा रहे थे। गांव बोड़ावाल के पास एक बस ने उनको टक्कर मार दी। इस दौरान मनजीत कौर जख्मी हो गई। इस संबंधी थाना सदर बुढलाडा की पुलिस ने 6 अप्रैल 2013 को बस चालक प्रदीप कुमार वासी तपा मंडी बरनाला के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद अदालत में पेश किया। केस की सुनवाई करते हुए एसडीजेएम बुढलाडा कमलदीप सिंह धालीवाल की अदालत की ओर से बस चालक प्रदीप कुमार को इस हादसे का अरोपी मानते हुए दो साल कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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बुढलाडा।
गांव बोड़ावाल के पास हुए सड़क हादसे में एक महिला के जख्मी होने संबंधी दर्ज मामले में सुनवाई के बाद बस चालक को दोषी करार देते हुए अदालत ने उसे कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार 9 मार्च 2013 को सेवक सिंह वासी होड़ला कला बाइक पर अपनी पत्नी मनजीत कौर के साथ जवाहर नवोदय विद्यालय गांव फफड़े भाईके में पढ़ती अपनी लड़की को मिलने जा रहे थे। गांव बोड़ावाल के पास एक बस ने उनको टक्कर मार दी। इस दौरान मनजीत कौर जख्मी हो गई। इस संबंधी थाना सदर बुढलाडा की पुलिस ने 6 अप्रैल 2013 को बस चालक प्रदीप कुमार वासी तपा मंडी बरनाला के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद अदालत में पेश किया। केस की सुनवाई करते हुए एसडीजेएम बुढलाडा कमलदीप सिंह धालीवाल की अदालत की ओर से बस चालक प्रदीप कुमार को इस हादसे का अरोपी मानते हुए दो साल कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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