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कंसल्टेंसी एजेंसी ने इंजीनियर को कनाडा में नौकरी दिलाने नाम पर ठगा
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नौकरी दिलाने नाम पर ठगने वाली कंसल्टेंसी एजेंसी को देना होगा 35 हजार रुपये हर्जाना
- उपभोक्ता फोरम ने दिए रुपये लौटाने के आदेश
- 1.77 लाख रुपये लेने के बाद भी इंजीनियर को कनाडा में नहीं दिलाई नौकरी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। विदेश भेजने के नाम पर फ्रॉड का ग्राफ देशभर में बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला चंडीगढ़ का है जहां फॉर्च्यून कंसल्टेंसी सर्विसेज नामक कंपनी ने एक इंजीनियर को कनाडा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठग लिया। मामले में पुलिस केस भी हुआ लेकिन इंजीनियर को इंसाफ नहीं मिला। कहीं कुछ न होता देख इंजीनियर ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली। फोरम ने कंपनी को दोषी पाते हुए 1 लाख 77 हजार रुपये लौटाने, मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए 25 हजार रुपये मुआवजा और 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च देने के आदेश दिए। आदेशों की पालना 30 दिन के अंदर करनी होगी नहीं तो 12 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। ये आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 ने सुनवाई के दौरान जारी किए।
खरड़ के दशमेश नगर निवासी 38 वर्षीय हरप्रीत सिंह ने फोरम में सेक्टर-34ए के फॉर्च्यून कंसल्टेंसी सर्विसेज और डायरेक्टर अमरजीत सिंह के खिलाफ दी शिकायत में कहा था कि वह एक इंजीनियर है। फरवरी 2017 में वह फॉर्च्यून कंसल्टेंसी के ऑफिस गए। वहां कंपनी के डायरेक्टर अमरजीत ने उन्हें अटलांटिक इंटरमीडिएट कुशल कार्यक्रम के बारे में बताया और कनाडा में नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। अमरजीत ने कहा कि कंपनी का एक दफ्तर कनाडा में हैं और वह कुशल लोगों को विदेश भेजने में एक्सपर्ट हैं। दस्तावेजों की जांच कर शिकायतकर्ता से 1 लाख 77 हजार रुपये मांगे, जोकि हरप्रीत ने जमा करा दिए। इसके बाद हरप्रीत ने कंपनी से कई बार संपर्क करने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने धोखाधड़ी का केस पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार शिकायतकर्ता ने फोरम का रुख किया। फोरम में कंपनी को नोटिस भेजा लेकिन उनकी तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। सुनवाई के बाद फोरम ने फॉर्च्यून कंसल्टेंसी सर्विसेज को सेवा में कोताही का दोषी पाया।
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- उपभोक्ता फोरम ने दिए रुपये लौटाने के आदेश
- 1.77 लाख रुपये लेने के बाद भी इंजीनियर को कनाडा में नहीं दिलाई नौकरी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। विदेश भेजने के नाम पर फ्रॉड का ग्राफ देशभर में बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला चंडीगढ़ का है जहां फॉर्च्यून कंसल्टेंसी सर्विसेज नामक कंपनी ने एक इंजीनियर को कनाडा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठग लिया। मामले में पुलिस केस भी हुआ लेकिन इंजीनियर को इंसाफ नहीं मिला। कहीं कुछ न होता देख इंजीनियर ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली। फोरम ने कंपनी को दोषी पाते हुए 1 लाख 77 हजार रुपये लौटाने, मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए 25 हजार रुपये मुआवजा और 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च देने के आदेश दिए। आदेशों की पालना 30 दिन के अंदर करनी होगी नहीं तो 12 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। ये आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 ने सुनवाई के दौरान जारी किए।
खरड़ के दशमेश नगर निवासी 38 वर्षीय हरप्रीत सिंह ने फोरम में सेक्टर-34ए के फॉर्च्यून कंसल्टेंसी सर्विसेज और डायरेक्टर अमरजीत सिंह के खिलाफ दी शिकायत में कहा था कि वह एक इंजीनियर है। फरवरी 2017 में वह फॉर्च्यून कंसल्टेंसी के ऑफिस गए। वहां कंपनी के डायरेक्टर अमरजीत ने उन्हें अटलांटिक इंटरमीडिएट कुशल कार्यक्रम के बारे में बताया और कनाडा में नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। अमरजीत ने कहा कि कंपनी का एक दफ्तर कनाडा में हैं और वह कुशल लोगों को विदेश भेजने में एक्सपर्ट हैं। दस्तावेजों की जांच कर शिकायतकर्ता से 1 लाख 77 हजार रुपये मांगे, जोकि हरप्रीत ने जमा करा दिए। इसके बाद हरप्रीत ने कंपनी से कई बार संपर्क करने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने धोखाधड़ी का केस पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार शिकायतकर्ता ने फोरम का रुख किया। फोरम में कंपनी को नोटिस भेजा लेकिन उनकी तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। सुनवाई के बाद फोरम ने फॉर्च्यून कंसल्टेंसी सर्विसेज को सेवा में कोताही का दोषी पाया।
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