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चेक बाऊंस के दोषी को एक साल की कैद
Updated Thu, 30 Nov 2017 09:46 PM IST
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चेक बाउंस के दोषी को एक साल की कैद
होशियारपुर। सिविल जज जूनियर डिवीजन गुरशेर सिंह की कोर्ट ने चेक बाउंस के केस में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे एक साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई हैं। उल्लेखनीय है गुलशन सिंह ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने अपनी शिकायत में बताया था कि जतिन अरोड़ा ने उससे डेढ़ लाख रूपये लिए थे जिसके बाद जब उसने अपने पैसे मांगे तो जतिन अरोड़ा आनाकानी करने लगा लेकिन जतिन अरोड़ा ने उसे डेढ़ लाख रुपये के चेक दिये थे जो उसने बैंक में लगाए तो वो बाउंस हो गए। जिसके बाद उसने जतिन अरोड़ा के खिलाफ कोर्ट में शिकायत कर दी थी। वीरवार को कोर्ट ने जतिन को दोषी करार देते हुए डेढ़ साल कैद की सजा सुनाई।
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होशियारपुर। सिविल जज जूनियर डिवीजन गुरशेर सिंह की कोर्ट ने चेक बाउंस के केस में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे एक साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई हैं। उल्लेखनीय है गुलशन सिंह ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने अपनी शिकायत में बताया था कि जतिन अरोड़ा ने उससे डेढ़ लाख रूपये लिए थे जिसके बाद जब उसने अपने पैसे मांगे तो जतिन अरोड़ा आनाकानी करने लगा लेकिन जतिन अरोड़ा ने उसे डेढ़ लाख रुपये के चेक दिये थे जो उसने बैंक में लगाए तो वो बाउंस हो गए। जिसके बाद उसने जतिन अरोड़ा के खिलाफ कोर्ट में शिकायत कर दी थी। वीरवार को कोर्ट ने जतिन को दोषी करार देते हुए डेढ़ साल कैद की सजा सुनाई।