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गाय से टकराकर ई-रिक् शा चालक की मौत मामले में परिवार को 2 लाख रुपये मुआवजा
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र्ई-रिक्शा चालक की मौत मामले में दो लाख मुआवजा
गाय से टकराकर हुई थी ई-रिक्शा चालक की मौत
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। 30 अगस्त, 2018 की रात थाना मनीमाजरा की क्रॉसिंग के समीप गाय से टकराकर जान गंवाने वाले ई-रिक्शा चालक राम नरेश की मौत के मामले में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ ने उनके परिवार को दो लाख रुपये मुआवजा दिए जाने के आदेश दिए हैं। ट्रिब्यूनल ने यह आदेश सेक्टर-17 स्थित एससीओ नंबर-48, 49 के माध्यम से ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को दिए हैं।
मनीमाजरा के गोविंदरपुरा निवासी राम नरेश की उम्र जानलेवा हादसे के समय 34 वर्ष थी। वह अपने पीछे पत्नी (31) और 8 व 13 वर्षीय दो बेटों को छोड़ गए हैं। राम नरेश की पत्नी गौरा देवी ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ में अर्जी दायर कर 15 लाख रुपये मुआवजा मांगा था। ट्रिब्यूनल ने गौरा देवी समेत उनके बेटों के बीच 2 लाख रुपये की राशि समान रूप में दिए जाने के आदेश दिए हैं।
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गाय से टकराकर हुई थी ई-रिक्शा चालक की मौत
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। 30 अगस्त, 2018 की रात थाना मनीमाजरा की क्रॉसिंग के समीप गाय से टकराकर जान गंवाने वाले ई-रिक्शा चालक राम नरेश की मौत के मामले में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ ने उनके परिवार को दो लाख रुपये मुआवजा दिए जाने के आदेश दिए हैं। ट्रिब्यूनल ने यह आदेश सेक्टर-17 स्थित एससीओ नंबर-48, 49 के माध्यम से ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को दिए हैं।
मनीमाजरा के गोविंदरपुरा निवासी राम नरेश की उम्र जानलेवा हादसे के समय 34 वर्ष थी। वह अपने पीछे पत्नी (31) और 8 व 13 वर्षीय दो बेटों को छोड़ गए हैं। राम नरेश की पत्नी गौरा देवी ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ में अर्जी दायर कर 15 लाख रुपये मुआवजा मांगा था। ट्रिब्यूनल ने गौरा देवी समेत उनके बेटों के बीच 2 लाख रुपये की राशि समान रूप में दिए जाने के आदेश दिए हैं।
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