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गैर जीएसटी सामानों का निरीक्षण करेंगे कराधान आयुक्त
Updated Sat, 17 Jun 2017 01:44 AM IST
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गैर जीएसटी सामानों का निरीक्षण करेंगे कराधान आयुक्त
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में डीजल और पेट्रोल की खुदरा दुकानों को छोड़कर गैर जीएसटी सामानों का निरीक्षण, निगरानी व देखभाल उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (एक्साइज) द्वारा की जाएगी। इन सामानों में पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, एविएशन टरबाइन ईंधन और शराब शामिल है। एक जुलाई से देश में माल और सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के मद्देनजर राज्य सरकार ने यह फैसला किया है।
आबकारी एवं कराधान मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि इन श्रेणियों के तहत कवर किए गए डीलर्स वर्तमान प्रक्रियाओं और सुविधाओं के अनुसार ई-रिटर्न दाखिल करना, टैक्स का ई-अदायगी और अन्य अदायगियां करना लगातार जारी रहेगा।
उन्होंने कहा कि हरियाणा मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम और इसके तहत बने नियम और अन्य अधिनियमों, यदि लागू हों तो उनके प्रावधानों के तहत पहली जुलाई के तहत उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त और उनके अधीन कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी इन मामलों के संबंध में अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (कर) मुख्यालय से मार्गदर्शन लेंगे।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में डीजल और पेट्रोल की खुदरा दुकानों को छोड़कर गैर जीएसटी सामानों का निरीक्षण, निगरानी व देखभाल उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (एक्साइज) द्वारा की जाएगी। इन सामानों में पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, एविएशन टरबाइन ईंधन और शराब शामिल है। एक जुलाई से देश में माल और सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के मद्देनजर राज्य सरकार ने यह फैसला किया है।
आबकारी एवं कराधान मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि इन श्रेणियों के तहत कवर किए गए डीलर्स वर्तमान प्रक्रियाओं और सुविधाओं के अनुसार ई-रिटर्न दाखिल करना, टैक्स का ई-अदायगी और अन्य अदायगियां करना लगातार जारी रहेगा।
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उन्होंने कहा कि हरियाणा मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम और इसके तहत बने नियम और अन्य अधिनियमों, यदि लागू हों तो उनके प्रावधानों के तहत पहली जुलाई के तहत उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त और उनके अधीन कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी इन मामलों के संबंध में अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (कर) मुख्यालय से मार्गदर्शन लेंगे।
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