फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   एयरलाइन्स की गलती से फ्लाइट मिस, रिफंड किए महज 105 रुपये

एयरलाइन्स की गलती से फ्लाइट मिस, रिफंड किए महज 105 रुपये

Fri, 15 Mar 2019 01:55 AM IST
Panchkula bureau Panchkula bureau
Updated Fri, 15 Mar 2019 01:55 AM IST
विज्ञापन
एयरलाइन्स की गलती से फ्लाइट मिस, रिफंड किए महज 105 रुपये
एयरलाइंस की गलती से फ्लाइट
विज्ञापन

मिस, लौटाए महज 105 रुपये
- फोरम ने लगाया जुर्माना, दोबारा बुकिंग के रुपये भी लौटाने के दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। एयर इंडिया एयरलाइंस के अधिकारियों की गलत जानकारी के कारण फ्लाइट मिस हो गई। शिकायतकर्ता को मुंबई पहुंचने के लिए काफी रुपये खर्च करके दूसरी फ्लाइट बुक करनी पड़ी। रिफंड के लिए रिक्वेस्ट दी तो महज 105 रुपये ही लौटाए गए, बाकी सारे रुपये काट लिए गए। फोरम ने एयरलाइंस और इजी ट्रिप प्लानर्स पर जुर्माना लगाया है।
चंडीगढ़ के सेक्टर-44सी निवासी रोहित कालिया ने फोरम में एयर इंडिया एयरलाइंस और नई दिल्ली स्थित एमएस इजी ट्रिप प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि 10 दिसंबर 2017 को उसने 1 जनवरी 2018 दिल्ली से मुंबई के लिए 6 बजे की फ्लाइट 6059 रुपये के भुगतान के बाद इजी ट्रिप प्लानर्स से बुक की। एक जनवरी 2018 को धुंध के कारण उन्हें लगा कि वह दिल्ली एयरपोर्ट पर 6 बजे फ्लाइट लेने के लिए समय पर नहीं पहुंच सकेंगे। उन्होंने एयरलाइंस से उसकी फ्लाइट दोबारा शेड्यूल करने की मांग की। वहीं एयरलाइंस के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि फ्लाइट का रिवाइज्ड टाइम 6 बजे के बजाय 9.10 बजे कर दिया गया है।
विज्ञापन

शिकायतकर्ता ने बताया कि एयरलाइंस के एग्जीक्यूटिव ने इस दौरान उन्हें सही टाइम के बारे में जानकारी नहीं दी। जब शिकायतकर्ता 8 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उसे बताया गया कि फ्लाइट 7.40 पर रवाना हो चुकी है, जिसके बाद ही शिकायतकर्ता ने दूसरी एयरलाइंस से 16 हजार 65 रुपये का भुगतान करने के बाद फ्लाइट बुक की। उन्होंने एयरलाइंस से टिकट कैंसिल कर राशि रिफंड करने की मांग की, लेकिन कंपनी ने उन्हें सिर्फ 105 रुपये रिफंड किए और कैंसलेशन चार्जेज के रूप में 5954 रुपये काट लिए। फोरम में प्रतिवादी पक्षों ने कहा कि उन्होंने सेवा में कोई कोताही नहीं बरती। हालांकि, फोरम ने दोषी पाया और निर्देश दिए कि वह शिकायतकर्ता को दोबारा बुकिंग के लिए खर्च की गई राशि 16 हजार 65 रुपये लौटाए। साथ ही मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए सात हजार रुपये मुआवजा और पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च भी देने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed