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Palwal News: छेड़छाड़ तथा अश्लील फोटो खींचने के मामले में युवक को सुनाई 10 साल की सजा

Fri, 01 Mar 2024 11:09 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 01 Mar 2024 11:09 PM IST
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Young man sentenced to 10 years imprisonment for molestation and taking obscene photos
-अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा ने सुनाई सजा
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- 5 लाख के जुर्माना की भी सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा की विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने वर्ष 2020 में छात्रा से छेड़छाड़ करने और अश्लील फोटो खींचने वाले युवक को दोषी ठहराते हुए दस साल की सजा सुनाई है। युवक पर पांच लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। । कैंप थाना पुलिस ने मामले में युवक के विरुद्ध पोस्को एक्ट, छेड़छाड़, आईटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज लिया था।

शिकायतकर्ता की तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता हरकेश के अनुसार मामले में वर्ष 2020 में कैंप थाना अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी पुत्री 11वीं कक्षा की छात्रा थी। उसकी नाबालिग बेटी को अमित नाम का युवक आए दिन परेशान करता था। उक्त युवक के खिलाफ उन्होंने एक शिकायत महिला थाना में दी थी. जिसका बाद में राजीनामा हो गया था। इसके बाद भी अमित अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसकी पुत्री की अश्लील फोटो खींचकर उसके पति के फोन पर भेजी। इससे वह डर और सहम गए। वह आरोपी के माता-पिता के पास गए, मगर उन्होंने उनकी नहीं सुनी। इसके बाद उन्होंने अपनी शिकायत पुलिस में दी।
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