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Palwal News: जिले में फसल अवशेष व पराली जलाने पर रहेगा प्रतिबंध, धारा 163 लागू

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 30 Sep 2024 10:00 PM IST
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There will be a ban on burning of crop residue and stubble in the district, section 163 applied
निर्देशों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ होगी कार्रवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। जिला उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जिला पलवल में धान की कटाई के उपरांत फसल अवशेष व पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली की ओर से भी फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हुए हैं। निर्देशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस की धारा 223 संपठित वायु बचाव एवं प्रदूषण नियंत्रण 1981 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

उपायुक्त ने किसानों से आह्वान किया कि वे धान की कटाई के उपरांत फसल अवशेष व पराली न जलाएं, बल्कि फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए अतिरिक्त कमाई करें। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से खेतों की उर्वरा शक्ति कमजोर होती है। इसके अलावा आगजनी के कारण पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। किसानों को फसल अवशेषों का उचित प्रबंध करने के लिए कृषि यंत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कृषकों को पराली का उचित प्रबंधन करने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि कोई भी किसान फसल अवशेष व पराली जलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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