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Palwal News: झूठी शिकायत देने वालों पर पुलिस सख्त, एक साल में 31 के खिलाफ की कार्रवाई
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छह माह तक का कारावास या 10 हजार रुपये जुर्माने का है प्रावधान
संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। रंजिश में झूठी शिकायत देने को लेकर जिला पुलिस सख्त है। जिला पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन ने पिछले एक साल में ऐसे 31 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिनकी शिकायत झूठी शिकायत पाई गई थी। सभी के खिलाफ 217 बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई है। इन व्यक्तियों द्वारा रंजिशन झूठी आपराधिक शिकायतें व मामले दर्ज कराए गए थे। इनमें ज्यादातर दुष्कर्म करने, छेड़छाड़ करने, लड़ाई-झगड़ा व छीना झपटी करने के मामले में शामिल हैं।
एसपी ने थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन्होंने दुर्भावनापूर्ण या आपसी रंजिश का बदला लेने के लिए किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ झूठी शिकायत दी है या किसी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज करवाया है, उसकी जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए। एसपी चंद्रमोहन ने बताया कि उक्त मामलों व शिकायतों में जिला पुलिस द्वारा निष्पक्ष व प्रभावी जांच की गई। विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर जांच में ये शिकायतें व मामले झूठे पाए गए। अन्य मामलों की भी गहनता से जांच जारी है। इनमें से कोई मामला झूठा पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ भी नए कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें आरोपी को छह माह तक का कारावास, एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। रंजिश में झूठी शिकायत देने को लेकर जिला पुलिस सख्त है। जिला पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन ने पिछले एक साल में ऐसे 31 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिनकी शिकायत झूठी शिकायत पाई गई थी। सभी के खिलाफ 217 बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई है। इन व्यक्तियों द्वारा रंजिशन झूठी आपराधिक शिकायतें व मामले दर्ज कराए गए थे। इनमें ज्यादातर दुष्कर्म करने, छेड़छाड़ करने, लड़ाई-झगड़ा व छीना झपटी करने के मामले में शामिल हैं।
एसपी ने थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन्होंने दुर्भावनापूर्ण या आपसी रंजिश का बदला लेने के लिए किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ झूठी शिकायत दी है या किसी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज करवाया है, उसकी जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए। एसपी चंद्रमोहन ने बताया कि उक्त मामलों व शिकायतों में जिला पुलिस द्वारा निष्पक्ष व प्रभावी जांच की गई। विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर जांच में ये शिकायतें व मामले झूठे पाए गए। अन्य मामलों की भी गहनता से जांच जारी है। इनमें से कोई मामला झूठा पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ भी नए कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें आरोपी को छह माह तक का कारावास, एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
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