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Palwal News: आरटीई के तहत दाखिला न देने पर स्कूल को नोटिस

Tue, 05 Aug 2025 11:08 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पलवल
संवाद न्यूज एजेंसी, पलवल Updated Tue, 05 Aug 2025 11:08 PM IST
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Notice to school for not giving admission under RTE
हथीन। आरटीई के तहत पात्र बच्ची को दाखिला न देने पर खंड शिक्षा अधिकारी ओमपाल तेवतिया ने हथीन के मोडिश पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस गढ़ी विनोदा गांव निवासी धीरज चौधरी की शिकायत पर जारी हुआ, जिन्होंने बताया कि उनकी पुत्री युविका चौधरी बीपीएल परिवार से संबंध रखती है और उसका नाम आरटीई पोर्टल पर संबंधित स्कूल में आया हुआ है, फिर भी स्कूल दाखिला नहीं दे रहा। खंड शिक्षा अधिकारी ने स्कूल से जवाब मांगा है कि आरटीई के अंतर्गत चयनित बच्ची को दाखिला क्यों नहीं दिया गया। आरटीई कानून के अनुसार, निजी स्कूलों को निर्धन परिवारों के बच्चों को निःशुल्क दाखिला देना अनिवार्य है, लेकिन कई स्कूल प्रबंधन इस नियम की अवहेलना करते हैं। संवाद
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