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Palwal News: नाबालिग से यौन शोषण व हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Wed, 15 Nov 2023 11:24 PM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पलवल
संवाद न्यूज एजेंसी, पलवल Updated Wed, 15 Nov 2023 11:24 PM IST
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Life imprisonment to the person guilty of sexual exploitation and murder of a minor
संवाद न्यूज एजेंसी
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पलवल। किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व यौन शोषण कर ईंट से पीट-पीट कर हत्या करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई करते ही दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। मामला साल 2018 का है। कैंप थाना अंतर्गत एक गांव निवासी युवक पड़ोस में रहने वाली नाबालिग को घर से बहला-फुसलाकर भगा ले गया था और उत्तराखंड के हरिद्वार ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी। मामले की पैरवी करते हुए सरकारी वकील हरकेश सिंह द्वारा पेश किए गए मजबूत सबूतों व दलीलों को सुनकर न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है। इस दौरान पीड़ित पक्ष के वकील बलराम भड़ाना ने भी सहयोग किया।
दरअसल, एक गांव निवासी व्यक्ति ने कैंप थाना पलवल में शिकायत दर्ज कराई थी कि 21 अक्तूबर 2018 को गांव का रहने वाला अमित उसकी 16 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। आरोपी व उसके दो साथियों ने किशोरी को फरीदाबाद के 11 सेक्टर स्थित एक ओयो होटल में रखा। इस दौरान नाबालिग से आरोपी अमित ने दुष्कर्म किया। उसके बाद 24 अक्तूबर को आरोपी उसे उतराखंड के हरिद्वार ले गए। हरिद्वार के रुड़की स्थित एक होटल में किशोरी को रखा गया। वहां पर भी नाबालिग का यौन शोषण किया गया। आरोपी अमित के दोनों साथी वापस आए गए। 27 अक्तूबर को अमित किशोरी को घुमाने के बहाने गंगनगर के साथ बनी सड़क पर ले गया और वहां इंटरलॉकिंग टाइल से किशोरी के सिर पर बार-बार वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी वापस पलवल भाग आया। रुड़की के ज्वालापुर थाना ने युवती के शव को बरामद किया और शव को पोस्टमार्टम के बाद पहचान के लिए अस्पताल में रखवा दिया। पांच नवंबर को आरोपी ने पुलिस थाने में आकर आत्मसमर्पण कर दिया। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया।
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मामले की सुनवाई फास्ट ट्रेक कोर्ट में की गई। सरकारी वकील हरकेश सिंह ने मामले में अहम साक्ष्य जुटाए। फरीदाबाद 11 सेक्टर स्थित ओयो होटल व रुड़की स्थित होटल की सीसीटीवी फुटेज प्राप्त की गई, जिसमें आरोपी को दोषी करार देने में अहम भूमिका निभाई। साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अमित को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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