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Palwal News: बिना अनुमति नहीं लगेंगे कांवड़ शिविर, जिलाधीश ने जारी किए सख्त आदेश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 21 Jul 2026 12:49 AM IST
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Kanwar camps not allowed without permission; District Magistrate issues strict orders.
संवाद न्यूज एजेंसी
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पलवल। पवित्र सावन मास की कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। जिले से भी भगवान शिव के भक्त इस यात्रा पर जाते हैं। यात्रा के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने विशेष कदम उठाए हैं। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया है। इसी के तहत जिलाधीश डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं।

आदेशों के अनुसार 30 जुलाई से 11 अगस्त 2026 (रात्रि जलाभिषेक) तक जिले में संबंधित उपमंडल अधिकारी (नागरिक) की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति, संस्था या संगठन कांवड़ शिविर स्थापित नहीं कर सकेगा।
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डीसी ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जिले से गुजरने की संभावना को देखते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत कांवड़ शिविर लगाने के लिए संबंधित एसडीएम से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। शिविर केवल दिल्ली-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग के बाईं ओर मुख्य सड़क से करीब 100 फीट दूर लगाए जा सकेंगे। साथ ही दो शिविरों के बीच कम से कम दो किलोमीटर की दूरी रखना जरूरी होगा।
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आपात परिस्थितियों एवं समय की कमी को देखते हुए यह आदेश जनहित में तत्काल प्रभाव से जारी किए गए हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक पलवल को इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।


जिलाधीश ने सभी सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों तथा आम नागरिकों से अपील की है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन करें तथा शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित कांवड़ यात्रा संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करें।
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