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Palwal News: एमडीयू परीक्षा के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों पर धारा 163 लागू के आदेश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 10 May 2025 12:12 AM IST
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In view of MDU examination, orders to impose section 163 on examination centers
पलवल। जिले में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक की ओर से मई-जून माह में आयोजित की जा रही यूजी और पीजी परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधीश डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने परीक्षा के दौरान बनाए गए केंद्रों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 233 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। संवाद
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