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Palwal News: पराली प्रबंधन यंत्रों पर किसानों को मिलेगा 50% अनुदान
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संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। फसल अवशेष (पराली) जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने और वायु प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन योजना लागू की है। योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, जीरो टिल सीड-कम-फर्टिलाइजर ड्रिल, बेलिंग मशीन, रीपर, मल्चर सहित विभिन्न कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। उप कृषि निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि इच्छुक किसान 3 अगस्त 2026 तक विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए ''''मेरी फसल मेरा ब्यौरा'''' पोर्टल पर पंजीकरण, ट्रैक्टर की आरसी (जहां आवश्यक हो), आधार, परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड और बैंक खाता अनिवार्य हैं। चयन ऑनलाइन ड्रॉ से होगा तथा किसानों को निर्धारित समय में दस्तावेज जमा कराने होंगे। विभाग ने किसानों से पराली न जलाकर वैज्ञानिक प्रबंधन अपनाने की अपील की है।
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नूंह। फसल अवशेष (पराली) जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने और वायु प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन योजना लागू की है। योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, जीरो टिल सीड-कम-फर्टिलाइजर ड्रिल, बेलिंग मशीन, रीपर, मल्चर सहित विभिन्न कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। उप कृषि निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि इच्छुक किसान 3 अगस्त 2026 तक विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए ''''मेरी फसल मेरा ब्यौरा'''' पोर्टल पर पंजीकरण, ट्रैक्टर की आरसी (जहां आवश्यक हो), आधार, परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड और बैंक खाता अनिवार्य हैं। चयन ऑनलाइन ड्रॉ से होगा तथा किसानों को निर्धारित समय में दस्तावेज जमा कराने होंगे। विभाग ने किसानों से पराली न जलाकर वैज्ञानिक प्रबंधन अपनाने की अपील की है।
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