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जिलाधीश ने होली के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर लगाई पाबंदी

Sat, 27 Mar 2021 10:37 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 27 Mar 2021 10:37 PM IST
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District Magistrate ban on public programs of Holi
पलवल। होली पर्व पर शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिलाधीश ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के बाद सार्वजनिक स्थानों पर समारोह मनाने पर पाबंदी लगा दी है। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक ने रात के नाकों के साथ-साथ बाजारों, रेलवे स्टेशन, धर्मशालाओं, होटलों व बस अड्डों पर पुलिस सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं।
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जिलाधीश नरेश नरवाल ने बताया कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं हरियाणा सरकार के आदेशानुसार कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए होली त्यौहार पर सभी सार्वजनिक समारोह पर पाबंदी रहेगी। ऐसे में सार्वजनिक मैदानों, पार्क, बाजार, धार्मिक स्थल आदि जगहों पर किसी भी प्रकार के आयोजन नहीं किए जाएंगे। संबंधित एसडीएम, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को आदेश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में आदेशों की पालना सुनिश्चित करें। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने सभी पुलिस अधिकारियों को रात के समय नाका लगाने और अपने-अपने क्षेत्रों में बाजारों, धर्मशालाओं, होटलों के अलावा रेलवे स्टेशन व बस अड्डों पर गश्त बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से पूरी निगरानी की जाएगी।
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