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हत्या के आरोपी को उम्र कैद की सजा

Sun, 06 Nov 2016 06:02 PM IST
palwal
palwal Updated Sun, 06 Nov 2016 06:02 PM IST
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accused of murder got inprisonment

हत्या के एक आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एके शर्मा की अदालत ने उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के दूसरे साथी (तत्कालीन ) बाल कैदी पर जुवेनाइल कोर्ट में सुनवाई हो रही है। मामले के दो आरोपी केस दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहे हैं। 

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सदर थाना क्षेत्र के गांव अटोहां में 28 नवंबर 2014 की देर रात योगेश चौहान की हत्या कर दी गई थी। मृतक योगेश के भाई रविंद्र ने मामला दर्ज कराया था, जिसमें उसने संदीप, आकाश, पप्पू व नरेश को नामजद किया था। रविंद्र के अनुसार योगेश व उसके साथियों में कुछ बात हो रही थी, कि उक्त आरोपी बीच में आ गए तथा चारों ने उन पर हमला कर दिया। जिसमें चाकू लगने से योगेश की मौत हो गई। 
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पुलिस ने इस मामले में दूसरे दिन मामला दर्ज कर संदीप व आकाश को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को सुनाए फैसले में अदालत ने संदीप को धारा 302, 324 व 34 के तहत हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा तथा 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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आकाश के खिलाफ  मामला अभी बाल अदालत में लंबित है तथा वह कैंप थाना क्षेत्र में अक्तूबर माह में की गई एक अन्य हत्या के केस में नीमका जेल में बंद है। पप्पू व नरेश आज तक फरार हैं तथा अदालत उन्हें भगोड़ा घोषित कर चुकी है। 

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