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Palwal News: कड़ी सुरक्षा के बीच मतों की गणना आज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Oct 2024 11:07 PM IST
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Counting of votes today amid tight security
हथीन की 18, होडल की 15 और पलवल की 19 राउंड में 14 टेबलों पर होगी मतगणना
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-ईवीएम-वीवीपैट की सीसीटीवी से की जा रही है सुरक्षा व मॉनिटरिंग
- निर्धारित समय पर ड्यूटी पर पहुंचना सुनिश्चित करें मतगणना स्टाफ
संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई हैं। पलवल और हथीन विधानसभा क्षेत्र की मतगणना आठ अक्तूबर सुबह आठ बजे से डॉ. भीमराव अंबेडकर कॉलेज में की जाएगी। जबकि होडल की मतगणना राजकीय महाविद्यालय होडल में की जाएगी। मतगणना के लिए अलग-अलग इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र 82-हथीन, 83-होडल व 84-पलवल की मतगणना के लिए 14-14 टेबल निर्धारित किए गए हैं। 82-हथीन में 18 राउंड, 83-होडल में 15 राउंड और 84-पलवल की मतगणना 19 राउंड में पूरी होगी। मतगणना टेबल पर काउंटिंग ऑब्जर्वर, मतगणना सहायक व माइक्रो ऑब्जर्वर की ड्यूटी रहेगी। मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच की जाएगी।
100 मीटर दूरी पर होगा सुरक्षा घेरा

मतगणना के लिए प्रथम सुरक्षा घेरा मतगणना केंद्र से 100 मीटर दूरी से प्रारंभ होगा। यह स्थान पैदल क्षेत्र होगा। यहां पर वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इस क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस फोर्स की तैनाती रहेगी। इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले प्रवेश पत्र साथ रखेंगे और बिना प्रवेश पत्र के प्रवेश निषेध रहेगा। इस क्षेत्र में काउंटिंग एजेंट, अभिकर्ता, मतगणना स्टाफ और मीडिया पर्सन को जारी किए गए प्रवेश पत्र के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा। द्वितीय सुरक्षा चक्र परिसर के प्रवेश द्वार पर होगा। प्रवेश द्वार पर फ्रिस्किंग के उपरांत ही प्रवेश दिया जाएगा। यहां माचिस, लाइटर, शस्त्र, आईपोड, रिकॉर्डिंग डिवाइस आदि प्रतिबंधित रहेंगे। मोबाइल का उपयोग भी केवल निर्दिष्ट स्थान पर ही किया जा सकेगा। तीसरा चक्र आंतरिक सुरक्षा के रूप में गणना हॉल के प्रवेश द्वार पर होगा। सुरक्षा कर्मियों की टुकड़ी से लैस प्रवेश द्वार पर भी फ्रिस्किंग की व्यवस्था रहेगी। मतगणना केंद्र के अंदर किसी भी अनधिकृत व शरारती तत्व को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
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स्ट्रांग रूम की 24 घंटे लगातार की जा रही है मॉनिटरिंग
मतगणना केंद्र में बनाए गए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा का नियमित रूप से निरीक्षण किया जा रहा है। सिक्योरिटी गार्ड व अन्य पुलिसकर्मियों को पूरी तरह से सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त ने कहा कि मतगणना के दौरान स्ट्रांग रूम से ईवीएम बाहर लाकर उसी टेबल पर रखी जाए, जहां उसकी गणना होनी है। मतों की गिनती के बाद ईवीएम को वापस स्ट्रांग रूम में उसी स्थान पर रखवाना सुनिश्चित किया जाए। इस कार्य के लिए कर्मचारी प्रशिक्षित होने चाहिए। उन्होंने बताया कि ईवीएम व वीवीपैट की सुरक्षा के दृष्टिगत विधानसभा क्षेत्र 83-होडल के लिए राजकीय महाविद्यालय होडल, 82-हथीन व 84-पलवल के लिए डॉ. बीआर अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय पलवल में बनाए गए स्ट्रांग रूम की मॉनिटरिंग के लिए मतगणना प्रक्रिया पूरी होने तक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं, जो संबंधित आरओ एवं एसडीएम के निर्देशन व देखरेख में स्ट्रांग रूम की तीन शिफ्ट रात 10 बजे से सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे और दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
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मतगणना केंद्रों के बाहर लागू रहेगी धारा 163

जिलाधीश डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने मतगणना के मद्देनजर डॉ. बीआर अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय पलवल और राजकीय महाविद्यालय होडल में बनाए गए मतगणना केंद्रों पर मतगणना के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-163 लगाने के आदेश जारी किए हुए हैं। जारी आदेशों के तहत मतगणना केंद्रों के अन्दर हथियार व अन्य ज्वलनशील सामग्री, मोबाइल/आईपैड, लैपटॉप व अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन व अन्य दस्तावेजों की सुरक्षा के दृष्टिगत 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, अनधिकृत व्यक्तियों की निर्बाध आवाजाही व हथियार लेकर (सिखों द्वारा प्रयोग की जाने वाली धार्मिक कृपाण को छोड़कर) चलने व दिखाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं।

मतगणना केंद्र पर टेलीफोन, मोबाइल फोन, कैमरा आदि ले जाने पर रहेगी रोक
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले में मंगलवार आठ अक्टूबर को होने वाली पूरी मतगणना प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा के दृष्टिगत सभी मतदान केंद्रों पर अनधिकृत व्यक्ति, अधिकारी, मतगणना ड्यूटी पर नियुक्त कर्मचारी द्वारा टेलिफोन, मोबाइल फोन, कोर्डलेस फोन, वायरलेस सेट, पेजर, फोटो कैमरा, वीडियो कैमरा व अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस साथ लाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त ने मतगणना कार्य में नियुक्त किए गए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मतगणना के दिन निर्धारित समय पर मतगणना केंद्र में अपनी-अपनी ड्यूटी पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्र पर काउंटिंग एजेंट एवं काउंटिंग स्टाफ के लिए अलग-अलग प्रवेश की व्यवस्था रहेगी। किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को मतगणना केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने सोमवार को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जिले में मतगणना के लिए बनाए गए मतगणना केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों व सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतगणना के लिए किसी भी राजनैतिक पार्टी या चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की ओर से नामित मतगणना एजेंट की पुलिस वेरिफिकेशन के उपरांत ही प्रवेश की अनुमति होगी।
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