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Palwal News: ग्राम पंचायत भूमि पर बने मकानों के नियमितीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 30 Jul 2026 12:39 AM IST
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Applications invited for the regularization of houses built on Gram Panchayat land.
31 मार्च 2004 से पूर्व निर्मित मकानों पर लागू होगी यह योजना
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संवाद न्यूज एजेंसी
हथीन। हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायत भूमि पर बने मकानों के नियमितीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह आवेदन समाधान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जा सकते हैं। यह योजना 31 मार्च 2004 से पूर्व निर्मित मकानों पर लागू होगी। यह प्रक्रिया हरियाणा ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 की धारा 5ए(1ए) के तहत हो रही है। पात्र नागरिक पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन दर्ज कर सकते हैं। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी उपमा अरोड़ा ने बताया कि प्रक्रिया शुरू है। आवेदन के साथ कई आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।
इनमें शपथ पत्र, नवीनतम जमाबंदी और वर्ष 2004 से पूर्व की जमाबंदी शामिल हैं। नवीनतम खसरा गिरदावरी, अक्स-शजरा और निशानदेही रिपोर्ट भी देनी होगी। मकान के सभी दिशाओं से रंगीन फोटोग्राफ भी अपलोड करने होंगे। 31 मार्च 2004 से पूर्व कब्जे के प्रमाण जैसे बिजली या पानी का कनेक्शन भी आवश्यक है। वास्तुकार द्वारा तैयार साइट प्लान, मूल्य निर्धारण संबंधी दस्तावेज और आधार कार्ड भी संलग्न करें। सभी फाइलें स्पष्ट, पठनीय और पीडीएफ प्रारूप में होनी चाहिए।
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अधूरे या त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और वापस किए जा सकते हैं। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी उपमा अरोड़ा ने बताया कि पहले ऑफलाइन आवेदन करने वालों को भी ऑनलाइन दर्ज करना होगा। समाधान पोर्टल पर आवेदन अनिवार्य रूप से ऑनलाइन जमा करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन मिलने के बाद ही प्रकरणों की जांच और आगे की कार्रवाई होगी। इससे मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जा सकेगा। सभी आवेदकों को अपने दस्तावेज शीघ्र पोर्टल पर अपलोड करने चाहिए। यह आवेदन केवल वर्ष 2004 से पहले पंचायत भूमि पर बने मकानों के लिए है। नियमों के अनुसार ही आवेदन किया जा सकता है। इस योजना के तहत 500 वर्ग गज तक के मकान का ही नियमितीकरण होगा। सरकार इस विषय पर लगातार कार्य कर रही है।
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