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गांव घोडी पंचायत के उपचुनाव के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त
Updated Sat, 01 Sep 2018 11:32 PM IST
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गांव घोड़ी पंचायत के उपचुनाव के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त
-मतदान केंद्रों के 100 मीटर परिधि में रहेगी धारा 144, शराब ठेके भी रहेंगे बंद
अमर उजाला ब्यूरो
पलवल। घोड़ी गांव में चार सितंबर को होने वाले पंचायत उप चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखे जाने के दृष्टिगत जिलाधीश डॉ. मनीराम शर्मा द्वारा मतदान केन्द्रों के लिए ड्यूटी मैजिस्ट्रेट व सुपरवाईजर नियुक्त किए गए हैं। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार गांव घोड़ी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पलवल के तहसीलदार प्रदीप देशवाल को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इनके साथ मार्किट कमेटी पलवल के सचिव इंद्रपाल को ड्यूटी सुपरवाइजर नियुक्त किया गया है।
वहीं जिलाधीश डॉ. मनीराम शर्मा ने निष्पक्ष ढंग से चुनाव संपन्न करवाने तथा इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से मतदान केन्द्रों के आस-पास 100 मीटर के दायरे में अपराधी प्रक्रिया 1973 के तहत धारा 144 भी लागू कर दी है। जिलाधीश ने शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने तथा जनमानस को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किसी भी आम व्यक्ति द्वारा अपने साथ हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशानुसार चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्रेय शस्त्र, विस्फोटक, गंडासा, तलवार, बरछा, भाला, चाकू, कृपाण, कुल्हाडी, जेली, लाठी, साइकिल चेन अथवा अन्य किसी भी प्रकार का घातक हथियार लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस व अन्य कर्मियों तथा सिक्ख अनुयायियों की मान्यता अनुसार अपने साथ धार्मिक चिन्ह स्वरूप कृपाण लेकर चलने वाले लोगों पर लागू नहीं होंगे। परन्तु यदि उक्त में से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की हिंसा व अशांति फैलाने के उद्देश्य से अपने हथियार का इस्तेमाल करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए हथियार जब्त कर लिया जाएगा। जिलाधीश ने बताया कि उप-चुनाव के दौरान शराब की बिक्री, ठेकों, बार, होटल तथा पबस आदि को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के तहत घोड़ी क्षेत्र में दो सितंबर से लेकर चार सितंबर तक मतगणना प्रक्रिया पूर्ण होने तक शराब की बिक्री व ठेके, बार, पब, होटल आदि बंद रखे जाएंगे।
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-मतदान केंद्रों के 100 मीटर परिधि में रहेगी धारा 144, शराब ठेके भी रहेंगे बंद
अमर उजाला ब्यूरो
पलवल। घोड़ी गांव में चार सितंबर को होने वाले पंचायत उप चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखे जाने के दृष्टिगत जिलाधीश डॉ. मनीराम शर्मा द्वारा मतदान केन्द्रों के लिए ड्यूटी मैजिस्ट्रेट व सुपरवाईजर नियुक्त किए गए हैं। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार गांव घोड़ी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पलवल के तहसीलदार प्रदीप देशवाल को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इनके साथ मार्किट कमेटी पलवल के सचिव इंद्रपाल को ड्यूटी सुपरवाइजर नियुक्त किया गया है।
वहीं जिलाधीश डॉ. मनीराम शर्मा ने निष्पक्ष ढंग से चुनाव संपन्न करवाने तथा इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से मतदान केन्द्रों के आस-पास 100 मीटर के दायरे में अपराधी प्रक्रिया 1973 के तहत धारा 144 भी लागू कर दी है। जिलाधीश ने शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने तथा जनमानस को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किसी भी आम व्यक्ति द्वारा अपने साथ हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशानुसार चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्रेय शस्त्र, विस्फोटक, गंडासा, तलवार, बरछा, भाला, चाकू, कृपाण, कुल्हाडी, जेली, लाठी, साइकिल चेन अथवा अन्य किसी भी प्रकार का घातक हथियार लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस व अन्य कर्मियों तथा सिक्ख अनुयायियों की मान्यता अनुसार अपने साथ धार्मिक चिन्ह स्वरूप कृपाण लेकर चलने वाले लोगों पर लागू नहीं होंगे। परन्तु यदि उक्त में से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की हिंसा व अशांति फैलाने के उद्देश्य से अपने हथियार का इस्तेमाल करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए हथियार जब्त कर लिया जाएगा। जिलाधीश ने बताया कि उप-चुनाव के दौरान शराब की बिक्री, ठेकों, बार, होटल तथा पबस आदि को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के तहत घोड़ी क्षेत्र में दो सितंबर से लेकर चार सितंबर तक मतगणना प्रक्रिया पूर्ण होने तक शराब की बिक्री व ठेके, बार, पब, होटल आदि बंद रखे जाएंगे।
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