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सरकारी स्कूल की छात्राओं को दी महिला यौन शोषण निषेध कानून की जानकारी

Mon, 16 Jul 2018 06:56 PM IST
Updated Mon, 16 Jul 2018 06:56 PM IST
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सरकारी स्कूल की छात्राओं को दी महिला यौन शोषण निषेध कानून की जानकारी

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छात्राओं को दी महिला यौन शोषण निषेध कानून की जानकारी
होडल। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के संयोजन में कार्यस्थल पर महिला का यौन शोषण निषेध (हेव ए सेफ वर्क प्लेस) जागरूकता अभियान के तहत सोमवार को राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विशेष कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पैनल अधिवक्ता जगत सिंह रावत और इंद्रजीत द्वारा छात्राओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी गई।

शिविर में बताया गया कि अभियान का उद्देश्य आंतरिक शिकायत समितियों का गठन और महिला कर्मियों को यौन शोषण निषेध कानून के बारे में जागरूकता लाना है। अधिवक्ता रावत ने कहा कि कार्य स्थल पर महिला का यौन शोषण (निवारण, निषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 अधिनियम बनाया गया है। इसलिए महिलाएं कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार का उत्पीड़न न सहें। शिविर में प्राधिकरण की ओर से महिलाओं के लिए जारी विभिन्न प्रकार की मुफ्त कानूनी सेवाओं और हरियाणा पीड़ित मुआवजा योजना, नाबालिग के अधिकारों के बारे में भी जागरूक किया गया। इस मौके पर कानूनी साक्षरता क्लब के अध्यक्ष अरविंद कुमार व रीना, सीमा, सुनीता, गजेंद्र, बिजेंद्र, दीपक, प्रमोद, सूरज सिंह समेत अन्य मौजूद रहे।
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