{"_id":"67670a26c395f1c87e02c4b9","slug":"those-eligible-for-old-age-respect-allowance-should-contact-the-credit-desk-narnol-news-c-196-1-nnl1004-119434-2024-12-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mahendragarh-Narnaul News: वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के पात्र क्रिड डेस्क पर करें संपर्क","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mahendragarh-Narnaul News: वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के पात्र क्रिड डेस्क पर करें संपर्क
Sun, 22 Dec 2024 12:05 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
Updated Sun, 22 Dec 2024 12:05 AM IST
विज्ञापन
नारनौल। जिले में 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बुजुर्ग जो वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन बनवाना चाहते हैं। वह आयु वेरिफिकेशन के लिए तहसील कार्यालय, उप मंडल कार्यालय और एडीसी कार्यालय में स्थापित किए गए क्रिड डेस्क पर संपर्क करें।
अतिरिक्त उपायुक्त व जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि क्रिड डेस्क पर वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए सबसे पहले बुजुर्ग की आयु की वेरिफिकेशन की जाएगी। इसके अलावा पति-पत्नी की वार्षिक आमदनी 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। ये वेरिफिकेशन भी क्रिड द्वारा की जाती है। वेरिफिकेशन के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि पात्र नागरिक के बैंक अकाउंट एक्टिव हो। एडीसी ने बताया कि हरियाणा सरकार ने सिस्टम में पारदर्शिता लाने और पात्र नागरिकों को समय पर लाभ देने के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता को प्रोएक्टिव मोड पर शुरू किया हुआ है।
एडीसी ने बताया कि इस नए सिस्टम से राज्य का जो भी नागरिक 60 वर्ष की आयु पर कर लेता है तो नागरिक संसाधन सूचना विभाग चंडीगढ़ से जिला में सूची भेजी जाती है। इसके बाद पात्र नागरिकों की वृद्धावस्था सम्मान भत्ता बनाने के लिए जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई शुरू की जाती है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा पेंशन बनाने से पहले क्रिड द्वारा यह सभी बातें वेरिफाई की जाती है।
विज्ञापन
इसके बाद ही नागरिक इस योजना का पात्र होता है। सभी प्रकार की वेरिफिकेशन होने के बाद जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से संबंधित पात्र नागरिक की पेंशन बनाई जाती है।
विज्ञापन
अतिरिक्त उपायुक्त व जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि क्रिड डेस्क पर वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए सबसे पहले बुजुर्ग की आयु की वेरिफिकेशन की जाएगी। इसके अलावा पति-पत्नी की वार्षिक आमदनी 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। ये वेरिफिकेशन भी क्रिड द्वारा की जाती है। वेरिफिकेशन के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि पात्र नागरिक के बैंक अकाउंट एक्टिव हो। एडीसी ने बताया कि हरियाणा सरकार ने सिस्टम में पारदर्शिता लाने और पात्र नागरिकों को समय पर लाभ देने के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता को प्रोएक्टिव मोड पर शुरू किया हुआ है।
विज्ञापन
एडीसी ने बताया कि इस नए सिस्टम से राज्य का जो भी नागरिक 60 वर्ष की आयु पर कर लेता है तो नागरिक संसाधन सूचना विभाग चंडीगढ़ से जिला में सूची भेजी जाती है। इसके बाद पात्र नागरिकों की वृद्धावस्था सम्मान भत्ता बनाने के लिए जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई शुरू की जाती है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा पेंशन बनाने से पहले क्रिड द्वारा यह सभी बातें वेरिफाई की जाती है।
विज्ञापन
इसके बाद ही नागरिक इस योजना का पात्र होता है। सभी प्रकार की वेरिफिकेशन होने के बाद जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से संबंधित पात्र नागरिक की पेंशन बनाई जाती है।