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Mahendragarh-Narnaul News: गांव बेरी के ग्रामीणों को अधिकारों से कराया अवगत

Sat, 23 Aug 2025 11:11 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल Updated Sat, 23 Aug 2025 11:11 PM IST
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The villagers of village Beri were made aware of their rights
फोटो संख्या:54- गांव बेरी में ग्रामीणों को जागरूक करते अ​धिवक्ता--स्रोत- अ​धिवक्ता
महेंद्रगढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नारनौल जिला महेंद्रगढ़ के तत्वावधान में गांव बेरी में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को एससी एसटी एक्ट से मिलने मिलने वाले अधिकार बताए गए।
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अधिवक्ता सतवीर, सुमित्रा देवी और विधिक सेवक विजय सिंह ने बताया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अधिकार मुख्य रूप से एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 द्वारा संरक्षित है, जो उन्हें जातियों के आधार पर होने वाले उत्पीड़न और भेदभाव से बचाता है। पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान किया जाता है। अपराधों के लिए दंड निर्धारित किया जाता है। एक्ट में एक साल से लेकर सात साल तक की सजा का प्रावधान भी है। इस मौके पर नरेश पहलवान, शिवकुमार मास्टर, महावीर, भूप सिंह, रामकुमार, विनोद, अमित, सोमवीर, नितिन, बीरमा देवी, कविता मौजूद रहे
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