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दुकानों को शाम को बंद करने का समय सात बजे किया
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शहर के महावीर मार्ग बाजार में खुली दुकानों पर दिखाई दे रही लोगों की भीड़। संवाद
- फोटो : Narnol
सरकार की ओर से जारी महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की नई गाइडलाइन के तहत अब जिले में दुकानों को बंद करने का समय बदल दिया गया है। अब दुकानें शाम को 7 बजे तक कर खुल सकती हैं।
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को 10 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। महामारी अलर्ट के तहत जो भी पाबंदियां लगाई गई थीं वह अब 10 फरवरी तक जारी रहेंगी। नए बदलाव में अब दुकानों के बंद करने का समय शाम 6 की बजाय 7 बजे तक कर दिया गया है। रात का कर्फ्यू उसी प्रकार रात 11 से सुबह 5 तक जारी रहेगा। इसके अलावा विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में दी गई सभी गाइडलाइन पिछले आदेशों के अनुसार रहेंगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों जैसे सब्जी मंडी, अनाज मंडी, सार्वजनिक परिवहन, पार्क, धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, बार, होटल, राशन की दुकानें, माल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, हॉट, स्थानीय बाजार, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन सेंटर, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम, फिटनेस सेंटर, सभी सरकारी, बोर्ड, निगम कार्यालय, निजी व सरकारी बैंकों में उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा जिन्होंने वैक्सीन की दोने डोज लगवा ली है। इसके अलावा अन्य सभी पाबंदियां उसी प्रकार से जारी रहेंगी। डीसी ने बताया कि आवश्यक आपूर्ति जैसे दूध, दवाइयां आदि की दुकानें पहले की तरह 24 घंटे खुल सकती हैं।
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यह जानकारी देते हुए उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को 10 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। महामारी अलर्ट के तहत जो भी पाबंदियां लगाई गई थीं वह अब 10 फरवरी तक जारी रहेंगी। नए बदलाव में अब दुकानों के बंद करने का समय शाम 6 की बजाय 7 बजे तक कर दिया गया है। रात का कर्फ्यू उसी प्रकार रात 11 से सुबह 5 तक जारी रहेगा। इसके अलावा विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में दी गई सभी गाइडलाइन पिछले आदेशों के अनुसार रहेंगी।
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उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों जैसे सब्जी मंडी, अनाज मंडी, सार्वजनिक परिवहन, पार्क, धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, बार, होटल, राशन की दुकानें, माल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, हॉट, स्थानीय बाजार, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन सेंटर, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम, फिटनेस सेंटर, सभी सरकारी, बोर्ड, निगम कार्यालय, निजी व सरकारी बैंकों में उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा जिन्होंने वैक्सीन की दोने डोज लगवा ली है। इसके अलावा अन्य सभी पाबंदियां उसी प्रकार से जारी रहेंगी। डीसी ने बताया कि आवश्यक आपूर्ति जैसे दूध, दवाइयां आदि की दुकानें पहले की तरह 24 घंटे खुल सकती हैं।
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