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आरोपी तहसीलदार की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 14 Jun 2022 11:18 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 14 Jun 2022 11:18 PM IST
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The bail of the accused Tehsildar is rejected
नारनौल। अतिरिक्त जिला सत्र एवं न्यायाधीश अब्दुल माजिद ने मंगलवार को रिश्वत लेने के आरोपी तहसीलदार अजय कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इससे उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। राज्य चौकसी ब्यूरो गुरुग्राम की टीम आरोपी की तलाश में जुट गई है।
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30 मई की दोपहर को राज्य चौकसी ब्यूरो गुरुग्राम की टीम ने एक पटवारी को निजामपुर-नांगल चौधरी रोड स्थित खेत में पैमाइश के बाद 60 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। पूछताछ में आरोपी ने तहसीलदार अजय कुमार का नाम उजागर किया था। गिरफ्तारी के बाद टीम ने पटवारी के फोन से ही तहसीलदार अजय कुमार को फोन करवाया और फोन को होल्ड फ्री कर दिया था। इसके बाद तहसीलदार का नाम भी भ्रष्टाचार के मामले में जुड़ गया। इसके बाद से वह फरार चल रहा है। 10 जून को उसने अतिरिक्त जिला सत्र एवं न्यायाधीश नारनौल की कोर्ट में आरोपी तहसीलदार ने अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी, जिसकी सुनवाई मंगलवार को होनी थी। न्यायाधीश ने अब्दुल माजिद ने आरोपी तहसीलदार को राहत नहीं देते हुए उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दी।
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कोट
आरोपी तहसीलदार अजय कुमार ने कोर्ट में अपनी जमानत अर्जी लगाई थी, जिसकी सुनवाई मंगलवार को थी। न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। गिरफ्तारी के लिए टीम उसकी तलाश कर रही है। जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।-रणबीर सिंह, राज्य चौकसी ब्यूूरो, गुरुग्राम
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