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सपना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की याचिका

Tue, 21 Dec 2021 11:33 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 21 Dec 2021 11:33 PM IST
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Supreme Court accepts petition in Sapna's case
कनीना थाने में नोटिस देती मृतका सपना की मां सोनिया> संवाद - फोटो : Narnol
हरियाणा के बहुचर्चित दौंगड़ा अहीर गांव की सपना शर्मा की नोएडा स्थित एक गुरुकुल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट में डाली गई विशेष याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। सपना की मां सोनिया ने कनीना थाना पहुंचकर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस एमएचसी दिनेश को सौंपा।
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सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्याम मनोहर मिश्रा द्वारा चंडीगढ़ हाईकोर्ट में केस की जांच सीबीआई से कराने के लिए विशेष याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डाली थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और स्टेट ऑफ हरियाणा, कनीना एसएचओ, नोएडा सेक्टर 49 एसएसओ तथा सीबीआई को नोटिस भेजकर मामले में अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने के आदेश जारी किए हैं।
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अब जगी न्याय की आस
सोनिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी स्वीकार हो जाने से उन्हें अब न्याय की आस जगी है। उनकी तरफ से शुरू से ही इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्याम मनोहर मिश्रा ने बताया कि उन्होंने पीड़ित परिवार की ओर से कनीना थाने में भी 28 अगस्त 2020 को एक शिकायत दी थी। सुप्रीम कोर्ट के हुए एक फैसले का हवाला देते हुए कनीना थाने में बताया था कि नोएडा गुरुकुल के संचालक के विरुद्ध कुछ ऑफेंस बनते है, जिनके आधार पर मामला दर्ज किया जा सकता है। पुलिस द्वारा जिला न्यायवादी (डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी) की राय लेने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। इस संदिग्ध मामले में 120बी, 342, 365, 380, 395 और 506 के तहत मुकदमा बन रहा था, लेकिन पुलिस ने सिर्फ 365 और 34 के तहत ही मुकदमा दर्ज किया था। यह लड़ाई तब से चल रही है।
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यह था मामला
बता दें कि दौंगड़ा अहीर गांव की सपना की नोएडा स्थित आर्य कन्या गुरुकुल वेदधाम सोरखा में तीन जुलाई 2020 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मामले को लेकर क्षेत्र के लोगों में रोष था। कई सामाजिक संगठनों व राजनीतिक से जुड़े लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। जांच की मांग को लेकर मुख्यमंत्री हरियाणा व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की थी। जबकि नोएडा पुलिस ने इस केस में दर्ज एफआईआर को रद कर दिया गया था। इसके बाद क्षेत्र में और भी रोष उत्पन्न हो गया था। इसी को लेकर उस समय 13 सितंबर 2020 को दौंगड़ा अहीर गांव में एक महापंचायत का भी आयोजन किया गया था।

इस केस को लेकर वह हरियाणा हाईकोर्ट में भी गए, लेकिन वहां भी सफलता नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट मे एसएलपी डाली थी। कोर्ट में एसएलपी स्वीकार कर ली गई है और कोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा कनीना एसएचओ, नोएडा सेक्टर 49 एसएचओ, सीबीआई इन 4 लोगों को नोटिस भेजा है। अगली तारीख 6 जनवरी को है। -श्याम मनोहर मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट वकील
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