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शहर में अब एक दिन दायें तो दूसरे दिन बायें तरफ की दुकानें खुलेंगी

Wed, 20 May 2020 11:30 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 20 May 2020 11:30 PM IST
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shops will open in the city on the right for 1 day and on the left on the second day
लॉकडाउन में भी बाजार में लगी लोगों की भीड़। - फोटो : Narnol
लॉकडाउन-4 में जिले में शहरों के बाजारों में स्थित 50 फीसदी दुकान ही खोली जा सकेंगी। इसके अलावा कॉलोनियों व आवासीय क्षेत्रों में चलने वाली एकल दुकान नियमित रूप से खुलेंगी। सभी दुकानों के खुलने का समय सुबह नौ से शाम छह बजे तक रहेगा। नियम का पालन नहीं करने पर दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज होगा।
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डीसी जगदीश शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन-4 के दौरान बाजार में एक दिन दायें और अगले दिन बायें ओर की दुकानें खुलेंगी। इस दौरान हर दुकानदार व ग्राहक को सरकार द्वारा जारी सभी हिदायतों का पालन करना होगा। हर नागरिक को सभी जगहों पर दो गज दूरी रखनी है और मास्क लगाना होगा। जिले में होटल-रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, लेकिन होम डिलिवरी के लिए रसोई चालू रखी जा सकती हैं। सैलून बंद रहेंगे।
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अधिकारियों को सौंपा जिम्मा
डीसी जगदीश शर्मा ने बताया कि अलग-अलग क्षेत्रों में अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वे अपन क्षेत्रों में बैठक करके इसी तरह दुकानों का रोटेशन बनाएंगे व उसकी पालना भी सुनिश्चित करेंगे। एसडीएम महेंद्रगढ़, नारनौल व कनीना अपनी नगर परिषद व पालिकाओं में रोटेशन तय करेंगे। नगराधीश नगर पालिका नांगल चौधरी व सीईओ जिला परिषद नगर पालिका अटेली में इस कार्य को सुनिश्चित कराएंगे। इन आदेशों का पालन नहीं करने पर मामला दर्ज कराया जाएगा।
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एक घंटा कम खुलेंगी दुकानें
लॉकडाउन तीन में सशर्त दुकानों को रोस्टर के अनुसार खोला जा रहा था। इसमें दुकानों का समय सुबह आठ से शाम छह बजे तक था। लॉकडाउन-4 में दुकानें सुबह नौ से शाम छह बजे तक खुलेंगी। अब पहले से एक घंटा कम दुकानों को खोला जाएगा। पहले अलग-अलग दिन दुकानों का खोलना था। इस बार भी प्रशासन ने बाजार के अनुसार पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।
दुकानदार असमंजस की स्थिति में, आज होगी बैठक
हरियाणा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने एसडीएम मनीष फोगाट से बात की और बताया कि दुकानदार असमंजस में हैं कि नई गाइडलाइन के हिसाब से पहले कौन सी दुकानें किस तरफ की खुलेंगी। दूसरे दिन दुकानें किस तरफ की खुलेंगी। इस बारे में निर्देश जारी करें। 21 मई को हरियाणा व्यापार मंडल के पदाधिकारी एवं सभी ट्रेड यूनियन के प्रधान लघु सचिवालय कॉफ्रेंस हॉल में शाम चार बजे मीटिंग करेंगे। उसमें संगठनों से बातचीत करके गाइडलाइन तैयार की जाएगी। उसी के हिसाब से ही व्यापारी दुकान खोलेंगे। एसडीएम मनीष ने बताया कि वीरवार को नारनौल की बाजारों को खोलने का शेड्यूल एसोसिएशनों से बातचीत के बाद फाइल किया जाएगा।
ये हैं सरकार की हिदायतें
जिले में नगर परिषद व नगर पालिका यह सुनिश्चित करेंगे कि वे बाजार में एक दिन दाईं ओर की दुकानें एक दिन बाईं ओर की दुकानें खुलेंगी।
- एक दिन में 50 प्रतिशत से अधिक दुकानों को किसी भी परिस्थिति में नहीं खोली जाएगी।
- मेडिकल हॉल दूध व डेयरी की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें रविवार को बंद रहेंगी।
- दुकानदार सरकार की हिदायत का सख्ती से पालना सुनिश्चित करेंगे।
- कार्यकारी अधिकारी व सचिव नप और एसएचओ (यातायात) या संबंधित एसएचओ वाहनों की पार्किंग के लिए उपायुक्त स्थानों की पहचान करेंगे।
- सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग व दुकानों के रोटेशन की पालना न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। अतिरिक्त उपायुक्त ओवर ऑल इंचार्ज होंगे।
- डीईटीसी (एक्साइज एंड सेल्स) नारनौल, डीडीए नारनौल, श्रम अधिकारी, ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी अपने संसाधनों से बाजारों में निरंतर निरीक्षण करेंगे।

- इन आदेशों का कोई भी उल्लंघन करने पर दो साल के कारावास की सजा भी हो सकती है।
- दुकानदारों को दस्ताने पहनने होंगे व मास्क लगाना होगा, दुकान में सैनिटाइजर रखना होगा।
- दुकानों पर केवल जरूरी स्टाफ को ही रखेंगे।
-बड़ी दुकानों के मुख्य द्वार पर गार्ड द्वारा हर आने जाने वाले ग्राहक का हाथ साबुन या सैनिटाइजर से धुलवाना होगा। उन्हें थर्मल स्कैनिंग की भी व्यवस्था करनी होगी।
- दुकान पर आने वाले हर ग्राहक को निश्चित पार्किंग पर ही वाहन खड़ा करने के लिए कहना होगा।
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