फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Sentenced to 10 years in the case of seducing a minor and giving poisonous substances

Mahendragarh-Narnaul News: नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने व जहरीला पदार्थ देने के मामले में सुनाई 10 साल की सजा

Wed, 01 Feb 2023 08:03 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल Updated Wed, 01 Feb 2023 08:03 PM IST
विज्ञापन
Sentenced to 10 years in the case of seducing a minor and giving poisonous substances
नारनौल। जिला पुलिस की दमदार पैरवी के परिणाम स्वरूप अमनदीप दीवान विशेष अदालत ने नाबालिग पीड़िता के साथ गलत काम करने की नियत से बहला फुसला कर ले जाने और जहरीला पदार्थ खिलाने के मामले में आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा व 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को 10 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा के आदेश अदालत ने किए है।
विज्ञापन

पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि एसपी विक्रांत भूषण द्वारा जिला के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हुए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करें, साथ ही महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्रवाई करते हुए न्यायालय में आरोपी को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें। इसके चलते जिला पुलिस द्वारा की गई दमदार पैरवी पर नाबालिग पीड़िता के साथ गलत काम करने की नियत से बहला फुसला कर ले जाने और जहरीला पदार्थ खिलाने के मामले में आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमनदीप दीवान की विशेष अदालत ने मंगलवार को मामले फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए आरोपी को 10 वर्ष कारावास की सजा व 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को 10 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। मामले के अनुसार कनीना थाने के अंतर्गत एक गांव में वर्ष 2017 में नाबालिग बच्ची के साथ गलत काम करने की नियत से बहला फुसला कर ले जाने और जहरीला पदार्थ खिलाने के मामले में नाबालिग के परिजनों ने थाना कनीना में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें आरोपी द्वारा नाबालिग के साथ गलत काम करने की नियत से बहला फुसला कर ले जाने और जहरीला पदार्थ खिलाने के आरोप थे। जिसमें इलाज के दौरान नाबालिग की मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में जिला पुलिस ने अविलंब अभियोग संबंधित धाराओं के तहत पंजीबद्ध किया था। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और जांच इकाई की उत्कृष्ट पैरवी एवं प्रॉसीक्यूशन द्वारा पेश की गई मजबूत दलीलों से दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed