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Mahendragarh-Narnaul News: 5 और 8 अक्तूबर को मतदान तथा मतगणना केंद्र के आसपास धारा 163 रहेगी लागू

Thu, 05 Sep 2024 10:36 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल Updated Thu, 05 Sep 2024 10:36 PM IST
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Section 163 will be applicable around the polling and counting centers on 5 and 8 October
नारनौल।
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5 और 8 अक्तूबर को जिला महेंद्रगढ़ में सभी मतदान केंद्रों तथा मतगणना केंद्रों के 200 मीटर के भीतर मोबाइल फोन, वायरलेस सेट, कॉर्डलेस फोन या कोई अन्य संचार उपकरण ले जाने तथा पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर भी प्रतिबंध रहेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर जिलाधीश मोनिका गुप्ता ने यह आदेश दिया है। इसी प्रकार किसी भी तरह के हथियार ले जाने पर भी पाबंदी रहेगी। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेंगे।


जिलाधीश की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेशों में कहा गया है कि इस दौरान किसी भी प्रकार के हथियार, आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासी, चाकू, साइकिल चेन आदि लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। इसमें सिखों के वास्तविक धार्मिक प्रतीक के रूप में प्रयोग की जाने वाली किरपान को छोड़कर सभी प्रकार के हथियार पर पाबंदी रहेगी। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा। संवाद
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