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एनसीआर में वाहनों के शीशे पर लगाना होगा होलोग्राम स्टीकर

Wed, 11 Dec 2019 11:15 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 11 Dec 2019 11:15 PM IST
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राजधानी दिल्ली में चलने वाले सभी वाहनों के लिए होलोग्राम आधारित रंगीन स्टीकर लगाने होंगे। अगले छह महीने में इसे हर वाहन पर अनिवार्य तौर पर लागू किया जाएगा। इन स्टीकर के जरिए दूर से पता चल जाएगा कि वाहन में किस तरह के ईंधन का इस्तेमाल किया जा रहा है।
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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सभी वाहनों को होलोग्राम लगाने के निर्देश दिए थे। वर्ष 2018 में पहले इसे नई कारों के लिए लागू किया गया था। इन स्टीकर की मदद से दिल्ली में लागू होने वाली ऑड-ईवन जैसी योजनाओं में गाड़ी की दूर से पहचान करना संभव होगा। इसके अलावा पेट्रोल पंप पर भी पंप कर्मी आपकी गाड़ी को आसानी से पहचान जाएंगे। इससे गाड़ी में गलत ईंधन पड़ने की संभावना न के बराबर होगी। होलोग्राम आधारित रंगीन स्टीकर की मदद से ट्रैफिक पुलिस इनकी आसानी से पहचान कर सकेगी। इससे उसे भविष्य में दस साल पुराने डीजल वाहनों को सड़क से हटाने में भी काफी मदद मिलेगी। मालूम हो कि दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए पहले एनजीटी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सड़कों से दस साल पुराने डीजल वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। फिलहाल सड़क पर चलते हुए वाहनों को देखकर ये पहचान करना संभव नहीं है कि वाहन में किस ईंधन का प्रयोग हो रहा है।
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यह होगी कलर कोडिंग
- हल्के नीले रंग के होलोग्राम आधारित स्टीकर पेट्रोल एवं सीएनजी
- नारंगी रंग के होलोग्राम आधारित स्टीकर डीजल से चलने वाले वाहन
- ग्रे रंग के होलोग्राम अन्य सभी प्रकार के वाहन
छह महीने में लागू करना होगा...
सुप्रीम कोर्ट में इस केस की 13 नवंबर 2019 को सुुनवाई हुुई। इंनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथारिटी के चेयरमैन भूरेलाल की ओर से इस बारे में पक्ष रखा गया। जिस पर कोर्ट होलोग्राम लगाने के लिए छह महीने का समय दिया है। पुराने वाहनों को भी इसे अपनाना होगा। इसे न लगाने पर जुर्माने के बारे में अभी अदालत की ओर सेे साफ निर्देश नहीं आया है।
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1.30 लाख कार पंजीकृत
महेंद्रगढ़ जिले में करीब एक लाख 30 हजार कार पंजीकृत है। इसके अलावा अन्य गाड़ियां भी हैं। दूसरे जिलों से लाई गई गाड़ियां इसमें शामिल नहीं हैं। हर महीने इसमें 100 से 150 कार जुड़ जाती हैं। 15 साल से पुरानी गाड़ियां भी इस एरिया में प्रतिबंधित हैं। ऐसी गाड़ी मिलने पर उसे जब्त किया जा सकता है।

महेंद्रगढ़ जिला एनसीआर का हिस्सा है। यहां एनसीआर के सभी नियम लागू होंगे। स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की ओर से हमारे पास एनसीआर एरिया में वाहनों के शीशे पर होलोग्राम लगाने के निर्देश आए हैं। इस बारे में लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। दो पहिया को छोड़कर अन्य सभी वाहनों पर यह लागू होगा।
-विश्राम कुमार मीणा, एसडीएम, महेंद्रगढ़।
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