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Mahendragarh-Narnaul News: शिक्षण संस्थान संचालक से मांगी 50 लाख रुपये की फिरौती, एक पर मामला दर्ज
Thu, 18 Jan 2024 12:56 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
Updated Thu, 18 Jan 2024 12:56 AM IST
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कनीना। गांव सेहलंग निवासी हरीश शर्मा की शिकायत पर कनीना पुलिस में एनजीओ चलाने वाले एक व्यक्ति पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। शिक्षण संस्थान संचालक ने पुलिस महानिदेशक हरियाणा पंचकूला को भेजी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने एनजीओ चलाने वाले व्यक्ति पर मामला दर्ज किया है।
हरीश शर्मा ने शिकायत में कहा है कि वह तीन संस्थान चलता है जिनमें बीआर आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेहलंग, बीआर डिग्री कॉलेज सेहलंग व बीआर कॉलेज ऑफ एजुकेशन सेहलंग हैं। संस्थान अलग-अलग भवनों में चल रहे और आज तक किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है।
उन्होंने एनजीओ चलाने वाले एक व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन करके संस्थाओं को ब्लैकमेल करने की आदत रखता है। उन्होंने कहा कि उसकी एनजीओ ही फर्जी है जिसके तहत वह विभिन्न संस्थाओं के खिलाफ आवेदन दायर करके आरटीआई अधिनियम का दुरुपयोग कर रहा है। बदनामी के कारण पीड़ित उसके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवाते जिसके कारण उनका मनोबल ऊंचा है। हरीश शर्मा ने कहा है कि आरोपी उन्हें शैक्षणिक संस्थान बंद करने की धमकी दे रहा है और अवैध रूप से 50 लाख रुपये की मांग रहा है, अन्यथा वह समाज में संस्थाओं को बदनाम कर देगा। उन्होंने आरोपी से हुई बातचीत की सारी रिकॉर्डिंग व उनके पिता से अवैध की गई बातचीत पुलिस को उपलब्ध करवाई है और अपनी संपत्ति जीवन आदि की सुरक्षा की मांग की है। कनीना पुलिस ने दोनों ही पक्षों की जांच की। इसमें दोनों ही पक्षों ने अपनी-अपनी बात रखी व रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव हिंदी अनुवाद करके पेश की। पुलिस ने कानूनी राय लेकर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 511, 506, 384, 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
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वहीं दूसरी ओर एनजीओ चलाने वाले व्यक्ति ने इस मामले के संबंध में फोन पर बात हुई तो समस्त प्रकरण को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि इसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि उस पर दबाव बनाने के लिए मामला दर्ज करवाया गया है।
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हरीश शर्मा ने शिकायत में कहा है कि वह तीन संस्थान चलता है जिनमें बीआर आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेहलंग, बीआर डिग्री कॉलेज सेहलंग व बीआर कॉलेज ऑफ एजुकेशन सेहलंग हैं। संस्थान अलग-अलग भवनों में चल रहे और आज तक किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है।
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उन्होंने एनजीओ चलाने वाले एक व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन करके संस्थाओं को ब्लैकमेल करने की आदत रखता है। उन्होंने कहा कि उसकी एनजीओ ही फर्जी है जिसके तहत वह विभिन्न संस्थाओं के खिलाफ आवेदन दायर करके आरटीआई अधिनियम का दुरुपयोग कर रहा है। बदनामी के कारण पीड़ित उसके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवाते जिसके कारण उनका मनोबल ऊंचा है। हरीश शर्मा ने कहा है कि आरोपी उन्हें शैक्षणिक संस्थान बंद करने की धमकी दे रहा है और अवैध रूप से 50 लाख रुपये की मांग रहा है, अन्यथा वह समाज में संस्थाओं को बदनाम कर देगा। उन्होंने आरोपी से हुई बातचीत की सारी रिकॉर्डिंग व उनके पिता से अवैध की गई बातचीत पुलिस को उपलब्ध करवाई है और अपनी संपत्ति जीवन आदि की सुरक्षा की मांग की है। कनीना पुलिस ने दोनों ही पक्षों की जांच की। इसमें दोनों ही पक्षों ने अपनी-अपनी बात रखी व रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव हिंदी अनुवाद करके पेश की। पुलिस ने कानूनी राय लेकर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 511, 506, 384, 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
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वहीं दूसरी ओर एनजीओ चलाने वाले व्यक्ति ने इस मामले के संबंध में फोन पर बात हुई तो समस्त प्रकरण को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि इसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि उस पर दबाव बनाने के लिए मामला दर्ज करवाया गया है।