फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   property tax fill

31 मार्च तक छूट के साथ भरे प्रॉपर्टी टैक्स

Sat, 09 Jan 2021 12:11 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 09 Jan 2021 12:11 AM IST
विज्ञापन
property tax fill
बैठक लेते जिला नगर आयुक्त डा. जेके आभीर। - फोटो : Narnol
नारनौल। जिला नगर आयुक्त डॉ. जेके आभीर ने शुक्रवार अपने कार्यालय में प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में नगरपालिका सचिव व पालिका अभियंता के साथ बैठक की।
विज्ञापन

जिला नगर आयुक्त डॉ. जेके आभीर ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा पंचकूला की अधिसूचना के तहत प्रॉपर्टी टैक्स में 31 मार्च तक 2010-11 से 2016-17 तक बकाया टैक्स भरने पर 25 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत की छूट तत्काल वर्ष पर छूट दी गई है। सभी परिषद पालिकाओं के कार्यकारी अधिकारी तथा सचिवों को कैंप के माध्यम से तथा ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स में छूट का प्रचार-प्रसार करते हुए शहरवासियों को प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने सभी कार्यकारी अधिकारियों व सचिवों को निर्देश दिए कि कार्यालय में आने वाले किसी भी आमजन को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने में किसी प्रकार की किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े व आमजन को पूर्णतया सहयोग करें। इस अवसर पर नगरपालिका सचिव, पालिका अभियंता सोहन सिंह व वैभव शर्मा मौजूद थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed