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Mahendragarh-Narnaul News: चिरायु आयुष्मान भारत योजना के विस्तारीकरण का पोर्टल लांच
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नारनौल। हरियाणा सरकार ने चिरायु आयुष्मान भारत योजना के विस्तारीकरण का पोर्टल लांच किया है। अब प्रदेश में 1.80 लाख से 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए पात्र आवेदक चिरायु आयुष्मान हरियाणा डाट इन पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यह परिवार मुफ्त उपचार के लिए बीमित हो जाएंगे।
उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि सरकार ने चिरायु आयुष्मान भारत योजना के तहत 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को पहले ही इस योजना में शामिल किया हुआ है। यह परिवार सरकारी अथवा पैनल के निजी अस्पताल में पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। चिरायु आयुष्मान भारत योजना के तहत 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को योजना में शामिल होने के लिए किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना पड़ता। सरकार ने अब इसका विस्तार करते हुए योजना के तहत तीन लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों को भी शामिल किया है। लाभार्थी को पंजीकरण करवाने के लिए चिरायुआयुष्मानहरियाणा डाट इन पर 1500 रुपये भुगतान करना होगा। अगर पंजीकरण के शुल्क के भुगतान से संबंधित कोई समस्या है तो चिरायु एक्सटेंशन एट जीमेल डाट काम पर ईमेल किया जा सकता है। पंजीकरण करवाने के बाद इन परिवारों को भी चिरायु आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की तरह हर वर्ष पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र से संबंधित समस्या के समाधान के लिए भी नागरिक सीआरआईडी विभाग के शिकायत पोर्टल ग्रीवेंस डॉट ई दिशा डाट जीओवी डाट इन पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
तीन लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार ऐसे कराएं पंजीकरण
उपायुक्त ने बताया कि इस पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के लिए सबसे पहले चिरायु आयुष्मान हरियाणा डॉट इन वेबसाइट खोलें। इसके बाद वेब पोर्टल पर पीपीपी फैमिली आईडी भरे और ओटीपी के लिए सबमिट करें। ओटीपी के लिए सबमिट करने के बाद आवेदक को पीपीपी फैमिली आईडी से जुड़े मोबाइल नंबर (परिवार के मुखिया के नंबर) पर ओटीपी प्राप्त होगा और ओटीपी भरने के बाद आवेदक पात्रता परिणाम प्राप्त कर सकता है। यदि आवेदक पात्र है तो 1500 रुपये की पंजीकरण राशि का भुगतान, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है। इसके बाद सफल भुगतान पर रसीद प्रिंट कर सकते हैं। आवेदक पीपीपी आईडी ट्रांजेक्शन संख्या दर्ज करके होम पेज के केंद्र में भुगतान स्थिति जांचे बटन पर क्लिक कर पंजीकरण स्थिति जान सकते हैं।
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उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि सरकार ने चिरायु आयुष्मान भारत योजना के तहत 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को पहले ही इस योजना में शामिल किया हुआ है। यह परिवार सरकारी अथवा पैनल के निजी अस्पताल में पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। चिरायु आयुष्मान भारत योजना के तहत 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को योजना में शामिल होने के लिए किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना पड़ता। सरकार ने अब इसका विस्तार करते हुए योजना के तहत तीन लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों को भी शामिल किया है। लाभार्थी को पंजीकरण करवाने के लिए चिरायुआयुष्मानहरियाणा डाट इन पर 1500 रुपये भुगतान करना होगा। अगर पंजीकरण के शुल्क के भुगतान से संबंधित कोई समस्या है तो चिरायु एक्सटेंशन एट जीमेल डाट काम पर ईमेल किया जा सकता है। पंजीकरण करवाने के बाद इन परिवारों को भी चिरायु आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की तरह हर वर्ष पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र से संबंधित समस्या के समाधान के लिए भी नागरिक सीआरआईडी विभाग के शिकायत पोर्टल ग्रीवेंस डॉट ई दिशा डाट जीओवी डाट इन पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
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तीन लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार ऐसे कराएं पंजीकरण
उपायुक्त ने बताया कि इस पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के लिए सबसे पहले चिरायु आयुष्मान हरियाणा डॉट इन वेबसाइट खोलें। इसके बाद वेब पोर्टल पर पीपीपी फैमिली आईडी भरे और ओटीपी के लिए सबमिट करें। ओटीपी के लिए सबमिट करने के बाद आवेदक को पीपीपी फैमिली आईडी से जुड़े मोबाइल नंबर (परिवार के मुखिया के नंबर) पर ओटीपी प्राप्त होगा और ओटीपी भरने के बाद आवेदक पात्रता परिणाम प्राप्त कर सकता है। यदि आवेदक पात्र है तो 1500 रुपये की पंजीकरण राशि का भुगतान, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है। इसके बाद सफल भुगतान पर रसीद प्रिंट कर सकते हैं। आवेदक पीपीपी आईडी ट्रांजेक्शन संख्या दर्ज करके होम पेज के केंद्र में भुगतान स्थिति जांचे बटन पर क्लिक कर पंजीकरण स्थिति जान सकते हैं।
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