फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Order to release the seized vehicle of the accused of illegal sand mining

Mahendragarh-Narnaul News: रेत के अवैध खनन के आरोपी का जब्त वाहन छोड़ने के आदेश

Tue, 24 Feb 2026 12:13 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 24 Feb 2026 12:13 AM IST
विज्ञापन
Order to release the seized vehicle of the accused of illegal sand mining
नारनौल। एडीजे हर्षाली चौधरी ने रेत के अवैध खनन को लेकर निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए वाहन छोड़ने का आदेश दिया है। साथ ही याची राजस्थान के झुंझुनूं निवासी अजीत सिंह को जुर्माने का 30 प्रतिशत जमा कराने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

अजीत के ट्रक को 5 अगस्त 2025 को नारनौल में अवैध तरीके से रेत के परिवहन के आरोप में पकड़ा गया था। खनन विभाग ने वाहन को थाने में खड़ा करा दिया था।
इस मामले में निचली अदालत ने सुपुर्दारी अर्जी इस आधार पर खारिज कर दी थी कि वाहन 2019, 2020 व 2022 में बार-बार अपराध में शामिल रहा है। बकाया जुर्माना भी जमा नहीं किया है। इस फैसले को अजीत ने एडीजे कोर्ट में चुनौती दी थी।
विज्ञापन

वकील ने तर्क दिया कि वाहन पुलिस स्टेशन में खड़ा-खड़ा खराब हो रहा है। वाहन मालिक अदालत की सभी शर्तों को मानने और सुरक्षा बांड भरने को तैयार है। सरकारी वकील ने कहा कि वाहन चौथी बार पकड़ा गया है। जुर्माना और मुआवजा भी बकाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

एडीजे ने कहा कि वाहनों को लंबे समय तक थाने में नहीं रखना चाहिए। वे बेकार हो जाते हैं। खनन विभाग ने वाहन को स्थायी रूप से जब्त करने की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की है। कोर्ट ने वाहन छोड़ने का आदेश दिया। साथ ही जुर्माना के 4.5 लाख का 30 फीसदी खनन विभाग में जमा कराने का आदेश दिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed