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अब महेंदगढ़ और कनीना में नहीं होगा परिचालक के लाइसेंस का नवीनीकरण, जाना पड़ेगा नारनौल

Wed, 13 Nov 2019 11:09 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 13 Nov 2019 11:09 PM IST
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राजकीय परिवहन आयुक्त हरियाणा द्वारा भेजा गया पत्र - फोटो : Narnol
परिचालक के लाइसेंस का नवीनीकरण अब एसडीएम कार्यालय में नहीं होगा। परिचालक लाइसेंस नवीनीकरण की अॅथारिटी अब आरटीए को दे दी गई है। परिवहन आयुक्त की ओर से 20 फरवरी 2019 को जारी किए गए आदेशों को अब लागू किया गया है। इन आदेशों की प्रति रोडवेज बस अड्डा पर भी चस्पा की गई हैं।
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रोडवेज बस, सहकारी समिति की बसों में परिचालक का काम करने वालों के पास परिचालक लाइसेंस होता है। हर पांच साल में इस लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाता है। इसके अलावा परिचालक की नौकरी के लिए भी युवा रेडक्रॉस में प्रशिक्षण लेकर यह लाइसेंस बनवाते हैं। इस लाइसेंस का हर पांच साल में नवीनीकरण किया जाता है। महेंद्रगढ़, कनीना में करीब 800 से अधिक लोगों के पास परिचालक लाइसेंस है। इन सभी को अब दिक्कतें आएंगी। अब तक यह लाइसेंस धारक अपने उपमंडल स्तर पर लाइसेंस का नवीनीकरण करा लेते थे। अब इन लोगों को नारनौल जाना होगा। लाइसेंस नवीनीकरण उपमंडल स्तर से जिला मुख्यालय पर करने के आदेश 20 फरवरी 2019 को जारी किए गए थे। परिवहन आयुक्त के निर्देशों की यह प्रति 12 अक्तूबर को चस्पा की गई है।
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इस आदेश के बाद रोडवेज परिचालकों, परिवहन समिति की बसों के परिचालकों को दिक्कतें आएंगी। उन लोगों को लाइसेंस नवीनीकरण के लिए अतिरिक्त समय, पैसा खर्च करना होगा। नियम के अनुसार परिचालक का लाइसेंस उसके संबंधित जिला में ही नवीनीकरण होता है। नवीनीकरण के समय पर उसे फाइल लगानी होती है।जिसमें आवेदक का मेडिकल भी कराया जाता है।
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