फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Notices pasted on about 50 ruined buildings of the city

Mahendragarh-Narnaul News: शहर के लगभग 50 खंडहर भवनों पर चस्पा किए नोटिस

Sat, 17 Jun 2023 10:53 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल Updated Sat, 17 Jun 2023 10:53 PM IST
विज्ञापन
Notices pasted on about 50 ruined buildings of the city
महेंद्रगढ़। अगले महीने के प्रथम सप्ताह में मानसून शुरू हो जाएगा। शहर कई मोहल्लों में 50 साल से अधिक पुरानी खंडहर हवेलियां। इनमें कुछ हवेली तो 100 साल से पुरानी भी हो सकती हैं। मानसून में खंडहर हवेलियों से हादसे का अंदेशा बना रहता है। इसके लिए नगरपालिका ने शहर के लगभग 50 खंडहर भवनाें को पर नोटिस चस्पा कर दिए हैं या उनके मालिकों को भेज दिए हैं। पालिका ने मालिकों को 15 दिन का समय दिया है। मालिकों को 15 दिन के अंदर खंडहर भवनों को या तो सुरक्षित स्थिति में करना होगा या फिर उनको ढाहना होगा।
विज्ञापन

महेंद्रगढ़ ऐतिहासिक नगर है। इस नगर में नगर में काफी पुरानी हवेलियां तथा खंडहर मकान है। इनमें मकानों के अधिकतर मालिक दूसरे जिलों और राज्यों में रहने लगे हैं। पुराने भवनों में कोई नहीं रहने की वजह से खंडहर में तबदील हो चुके हैं। ये हवेलियां मोहल्ला जवाहर नगर, मोहल्ला नीमड़ी नीचे, करेलिया बाजार, मोहल्ला बिढ़ाट, दर्जियान वाली गली, खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मोहल्ला शेरागुवाडी, मोहल्ला जवाहर नगर आदि जगहों पर लगभग 50 खंडर भवन हैं। कुछ भवन की हालत तो बिल्कुल जर्जर हो रखी है जो कभी भी गिर सकते हैं। मानसून में बारिश की वजह से खंडहर भवनों को गिरने के चांस बढ़ जाते हैं जिससे कोई भी हादसा हो सकता है। इसके लिए नगरपालिका ने खंडहर भवनों पर नोटिस चस्पा कर दिया है या उनके मालिकों को नोटिस भेजा गया है।
विज्ञापन

नोटिस में दिया 15 दिन का समय
नगरपालिका द्वारा खंडहर भवनों पर चस्पा किए गए नोटिस में बताया कि आपको नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि भवन जो क्षतिग्रस्त हालात में है। उसको 15 दिन के अंदर-अंदर दुरूस्त करवा ले या हटा दें। यदि आपके भवन के कारण किसी प्रकार की दुर्घटना या जानमाल की हानि होती है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आदेशों की पालना न करने की सूरत में नगरपालिका महेंद्रगढ़ द्वारा नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जिसके हर्जे-खर्चे के आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

खंडहर भवन के प्रति यह है नगरपालिका का अधिनियम
नगरपालिका द्वारा म्युनिसिपल एक्ट 1973 की जेर धारा 120 के तहत स्पष्ट है कि जो भी खंडहर भवन गिरने की स्थिति में है उसके मालिक को नोटिस देकर जर्जर उसको ढहाने, मरम्मत कराने या सुरक्षित बनाने की नोटिस करेगा। इसके बावजूद मकान मालिक द्वारा पहल नहीं की जाती है तो उस मकान को सुरक्षित करने के लिए नपा पहल करेगी या फिर ढाह देगी। इस पर लगने वाले खर्च मकान मालिक को व्यय करना होगा।


शहर के लगभग 50 खंडहर भवनों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं। उनको 15 दिन के अंदर ठीक करवाना होगा या फिर उनको हटवाना होगा। -मनोज, जेई, नगरपालिका, महेंद्रगढ़।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed