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Mahendragarh-Narnaul News: नाबालिग का यौन शोषण करने के दोषी को 5 साल कठोर कारावास की सजा

Fri, 24 Mar 2023 11:42 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल Updated Fri, 24 Mar 2023 11:42 PM IST
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Man sentenced to 5 years rigorous imprisonment for sexually abusing a minor
नारनौल। घर में घुसकर नाबालिग पीड़िता के साथ यौन शोषण करने के मामले में स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो नारनौल अमनदीप दीवान की कोर्ट ने आरोपी विशाल उर्फ रमन को दोषी करार देते हुए धारा 452 आईपीसी के तहत 5 वर्ष, धारा 506 आईपीसी के तहत 2 वर्ष और धारा 8 पॉक्सो एक्ट के तहत 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा व एक लाख 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
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मामले के अनुसार 18 जुलाई 2020 को नाबालिग पीड़िता के बयान पर थाना सदर नारनौल में मामला दर्ज किया गया था। इसमें आरोपी द्वारा 17 जुलाई 2020 की रात को घर में घुसकर नाबालिग के साथ सेक्सुअल असॉल्ट (यौन शोषण) करने के आरोप थे। न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी भारत भूषण दहिया ने मामले में अभियोजन के पक्ष में प्रभावशाली पैरवी करते हुए न्यायाधीश के सम्मुख दलीलें पेश करते हुए दोषी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई। सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और जांच इकाई की उत्कृष्ट पैरवी एवं प्रॉसीक्यूशन द्वारा पेश की गई मजबूत दलीलों से दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती।
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