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Mahendragarh-Narnaul News: नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को आजीवन कारावास

Wed, 20 Nov 2024 01:59 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल Updated Wed, 20 Nov 2024 01:59 AM IST
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Life imprisonment to the person guilty of raping a minor
नारनौल। नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा व 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में केपी सिंह स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो नारनौल की कोर्ट ने आरोपी अनिल उर्फ बच्चीड़ा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
19 जून 2021 को पीड़िता के परिजनों के बयान पर थाना शहर महेंद्रगढ़ में मामला दर्ज किया गया था। इसमें आरोपी पर नाबालिग के साथ गलत काम करने के आरोप थे। इस संबंध में थाना शहर महेंद्रगढ़ में मामला पंजीबद्ध किया गया था। इसके बाद पीड़िता को मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए। मामले में जांच इकाई ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया गया था।
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मामले की सुनवाई केपी सिंह स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो नारनौल की कोर्ट में हुई। न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी भारत भूषण दहिया ने मामले में अभियोजन के पक्ष में प्रभावशाली पैरवी करते हुए न्यायाधीश के सामने दलीलें पेश करते हुए दोषी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई। पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ द्वारा जिला महेंद्रगढ़ के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हुए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करें। साथ ही महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्रवाई की जाए।
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