फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Life imprisonment to husband for murder of wife, fine also imposed

Mahendragarh-Narnaul News: पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास, जुर्माना भी लगाया

Tue, 13 Aug 2024 01:41 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल Updated Tue, 13 Aug 2024 01:41 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to husband for murder of wife, fine also imposed
नारनौल। नारनौल में नशे की हालात में अपनी पत्नी की बंदूक से गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को कठोर कारावास व जुर्माना लगाया है। जून 2022 में रात के समय शराब पीने को लेकर पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया था, जिसके बाद हत्या कर दी थी।
विज्ञापन

हत्या के मामले में दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीएन भारद्वाज की कोर्ट ने दोषी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई व जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने राजस्थान के सीकर जिले के डेरा की ढाणी निवासी दोषी मांगेलाल को धारा 302 भारतीय दंड संहिता में आजीवन कठोर कारावास व 10 हजार का जुर्माना, आर्म्स एक्ट के तहत दो साल कठोर कारावास की सजा व दो हजार रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


जयपुर के गोपीनाथ बावड़ी निवासी दौलतराम ने 13 जून 2022 को थाना शहर नारनौल में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बहन की शादी मांगेलाल के साथ 15/16 साल पहले हुई थी। वह पिछले छह से सात साल से नारनौल में सब्जी उगाकर परिवार का पालन पोषण करता था। शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसका जीजा मांगेलाल शराब पीता था और ज्यादा शराब पीने के कारण उसकी बहन और उसके जीजा का झगड़ा हो गया था। इस पर मांगेलाल ने पशुओं को खेती से भगाने के लिए बारूद भरकर रखी हुई बंदूक से बहन की हत्या कर दी थी। शिकायतकर्ता ने मांगेलाल को पकड़ कर पुलिस को सूचित किया था। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर आरोपी को काबू कर मौके से हथियार बरामद कर लिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

थाना शहर नारनौल पुलिस के द्वारा बिना किसी विलंब के अभियोग अंकित किया गया। जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी मनीष यादव ने मामले में अभियोजन के पक्ष में पैरवी करते हुए दोषी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed