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Mahendragarh-Narnaul News: संपत्ति खरीदते या बेचते समय विभाग से नो ड्यूज लेना हो सकता है अनिवार्य

Thu, 26 Feb 2026 12:52 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 26 Feb 2026 12:52 AM IST
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It may be mandatory to obtain a no dues certificate from the department while buying or selling a property.
नारनौल। अब पेयजल एवं सीवर उपभोक्ताओं को अपनी संपत्ति खरीदते या बेचते समय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से नो ड्यूज (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेना अनिवार्य किया जा सकता है।
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इस संबंध में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उपमंडल नंबर-1 के उपमंडल अभियंता मुकेश शर्मा ने शहर के तहसीलदार को पत्र लिखकर अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि विभाग, मंडल नंबर-1 के उपभोक्ताओं पर लगभग 17 करोड़ रुपये का जल एवं सीवरेज शुल्क बकाया है।
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उन्होंने बताया कि विभाग के संज्ञान में आया है कि कई उपभोक्ता विभाग का बकाया चुकाए बिना ही अपनी संपत्तियां बेच देते हैं। इससे विभाग को निरंतर राजस्व हानि हो रही है व सरकारी वसूली लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।
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राजस्व की क्षति को रोकने के उद्देश्य से नगर परिषद की तर्ज पर तहसील में संपत्ति हस्तांतरण या पंजीकरण के समय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य करने का आग्रह किया गया है ताकि सरकारी राजस्व की शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित की जा सके।
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