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Mahendragarh-Narnaul News: पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद की सजा
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नारनौल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पत्नी की हत्या के दोषी मुसनौता गांव निवासी दशरथ को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना राशि अदा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
दोषी दशरथ का उसकी पत्नी सुनीता के साथ अक्सर झगड़ा होता रहता था। विवाद के चलते दशरथ ने 13 अक्तूबर 2024 को निवार के पट्टे से गला घोंटकर सुनीता की हत्या कर दी थी और शव को कमरे में रख दिया था। मृतका के भाई राजस्थान के सतीश कुमार की शिकायत के आधार पर थाना निजामपुर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
पुलिस ने आरोपी दशरथ को गिरफ्तार कर लिया था और रिमांड के दौरान पूछताछ में हत्या में प्रयुक्त निवार का पट्टा भी बरामद किया था। जांच इकाई ने तकनीकी आधार पर मामले के सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाकर न्यायालय के समक्ष चार्जशीट पेश की।
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दोषी दशरथ का उसकी पत्नी सुनीता के साथ अक्सर झगड़ा होता रहता था। विवाद के चलते दशरथ ने 13 अक्तूबर 2024 को निवार के पट्टे से गला घोंटकर सुनीता की हत्या कर दी थी और शव को कमरे में रख दिया था। मृतका के भाई राजस्थान के सतीश कुमार की शिकायत के आधार पर थाना निजामपुर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
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पुलिस ने आरोपी दशरथ को गिरफ्तार कर लिया था और रिमांड के दौरान पूछताछ में हत्या में प्रयुक्त निवार का पट्टा भी बरामद किया था। जांच इकाई ने तकनीकी आधार पर मामले के सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाकर न्यायालय के समक्ष चार्जशीट पेश की।
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