फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   He lost his eyesight in an accident, and now the insurance company will pay him 22 lakh rupees in compensation.

Mahendragarh-Narnaul News: हादसे में गई थी आंखें, अब 22 लाख का मुआवजा देगी इंश्योरेंस कंपनी

Fri, 06 Feb 2026 11:24 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 06 Feb 2026 11:24 PM IST
विज्ञापन
He lost his eyesight in an accident, and now the insurance company will pay him 22 lakh rupees in compensation.
नारनौल। सड़क हादसे में अपनी आंखों की रोशनी गवां चुके पीड़ित रामसिंह (53) को एडीजे कोर्ट ने राहत देते करते हुए 22 लाख 21 हजार 507 रुपये का क्लेम अदा करने का फैसला सुनाया है। अब यह क्लेम नौ प्रतिशत ब्याज के साथ इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा। ये मामला मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण अदालत में विचाराधीन था।
विज्ञापन

याचिकाकर्ता गांव नांगल कालिया के रामसिंह 14 नवंबर 2022 को बाइक पर पीछे बैठे हुए थे। इस दौरान समुंदर सिंह ने तेज गति और लापरवाही से ट्रक चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में याचिकाकर्ता को कई गंभीर चोटें आईं। उनका इलाज नारनौल के रेनबो, एसएमएस जयपुर, आरवी गुरुग्राम व आहूजा आई इंस्टीट्यूट अस्पतालों में किया गया।
विज्ञापन

जहां सर्जरी के बावजूद याचिकाकर्ता की आंखों की रोशनी नहीं आई और उन्हें स्थायी विकलांगता हो गई। इसके बाद साल 2023 में पीड़ित ने चालक समुंदर सिंह, मैसर्स ग्रोवर कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक व न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के खिलाफ 2023 में मामला दर्ज कराया।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोर्ट ने माना कि दुर्घटना ट्रक चालक की लापरवाही के कारण हुई थी। एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी को वैध माना गया क्योंकि पीड़ित अस्पताल में भर्ती था और गंभीर स्थिति में था। कोर्ट ने माना कि चालक के पास वैध लाइसेंस था और वाहन के पास वैध परमिट व फिटनेस प्रमाण पत्र था। इसलिए बीमा कंपनी मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है।

एडीजे केपी सिंह ने पीड़ित की आय क्षमता का नुकसान 14,87,244 रुपये, चिकित्सा बिल 6,54,263, परिवहन व्यय 30,000 व दर्द, पीड़ा और विशेष आहार 50,000 रुपये मिलाकर कुल 22 लाख 21 हजार 507 रुपये 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed